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मृत्यु एवं अन्त्येष्टि, दुर्घटना, औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता, कामगार गम्भीर बीमारी तथा अक्षमता पेंशन योजनओं में पंजीकृत 19 सौ से अधिक श्रमिकों को 22 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक वितरित

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण हेतु ‘‘उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड‘‘ द्वारा चलाई जा रही मृत्यु एवं अन्त्येष्टि, दुर्घटना, कामगार गंभीर बीमारी तथा अक्षमता पेंशन व औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजनाओं में पंजीकृत 19 सौ से अधिक श्रमिकों को योजना प्रारम्भ होने से अप्रैल, 2015 तक 22 करोड़  89 लाख रुपये से अधिक धनराशि वितरित की जा चुकी है।

मृत्यु एवं अन्त्येष्टि योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रित को अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपये और तात्कालिक सहायता के रूप में 1.00 लाख रुपये दिया जा रहा है। इस योजना में पंजीकृत सोलह सौ से अधिक श्रमिकों को 13 करोड़ 95 लाख 76 हजार रुपये से अधिक धनराशि वितरित की गई। दुर्घटना सहायता में श्रमिक के कार्यस्थल या इतर मृत्यु होने की दशा में तथा महिला कर्मकार की प्रसव के दौरान मृत्यु होने पर तात्कालिक सहायता के रूप में उनके आश्रितों पति/पत्नी, अविवाहित पुत्रियां, अवयस्क पुत्रों तथा निर्भर माता/पिता को एकमुश्त 5.00 लाख रुपये, स्थाई अपंगता पर 3.00 लाख रुपये तथा स्थाई आंशिक विकलांगता पर 2.00 लाख रुपये अनुग्रह राशि के रूप में दिया जा रहा है। इस योजना में अब तक पंजीकृत  301 श्रमिकों को  08 करोड़ 90 लाख 68 हजार  रुपये वितरित किए गए।
इसी प्रकार औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता के अंतर्गत अब तक पंजीकृत  33 हजार से अधिक श्रमिकों को 06 करोड़ 07 लाख 58 हजार रुपये  से अधिक धनराशि वितरित की गई। कामगार गंभीर बीमारी सहायता में  पंजीकृत  07 श्रमिकों  को 02 लाख 98 हजार रुपये तथा अक्षमता पेंशन योजना में पंजीकृत 03 श्रमिकों को  20 हजार से अधिक धनराशि वितरित की गई।

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