40 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-III) के अन्तर्गत प्रदेश में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 20 मई, 2021 से प्रारम्भ होगा। लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण का यह कार्य 31 मई, 2021 तक किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 05 किलोग्राम प्रति यूनिट की मात्रानुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-III) के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण माह मई एवं जून, 2021 में किया जाएगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा 29 मई से 31 मई, 2021 के मध्य ही अनुमन्य रहेगी।

यह जानकारी आज यहां देते हुए खाद्य आयुक्त श्री मनीष चैहान ने बताया कि ‘वन नेशन-वन कार्ड योजना’ के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों व प्रवासी मजदूरों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत प्रदेश की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। खाद्यान्न वितरण माह 31 मई, 2021 तक ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त कराया जाएगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से 31 मई, 2021 को वितरण सम्पन्न किया जाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (फेज-III) के अन्तर्गत प्रदेश के अन्त्योदय राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 01 करोड़ 30 लाख 07 हजार 969 तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों से सम्बद्ध 13 करोड़ 41 लाख 77 हजार 983 कुल 14 करोड़ 71 लाख 85 हजार 952 (लगभग 14.71 करोड़ यूनिटों/लाभार्थी) अनुमन्य लाभ से आच्छादित होंगे। इन 14.71 करोड़ यूनिटों पर माह मई, 2021 में 05 किग्रा0 प्रति यूनिट (03 किग्रा0 गेहूं व 02 किग्रा0 चावल) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक रोस्टर निर्धारित करते हुए सुविधाजनक ढंग से वितरण कराया जाएगा, ताकि उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकत्रित न हो। कोरोना महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन/पानी रखा जाए और हाथ धोने के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाएगा।

उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय 05 से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाएगी। खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगायी जाएगी, जो भ्रमण कर पारदर्शी खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराएंगे। इन अधिकारियों द्वारा समस्त यूनिटों पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किए जाने, कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में हैण्डवाॅश/सेनिटाइजर की उपलब्धता, घटतौली, ई-पाॅस मशीन से वितरण आदि विषयों पर निरीक्षण किया जाएगा। कोविड प्रोटोकाॅल के पूर्ण पालन के साथ सुचारु ढंग से खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाकर उन्हें खाद्यान्न वितरण के समय राशन की दुकानों का भ्रमण करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More