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चिंकारा मामले में आज आ सकता है हाईकोर्ट को फैसला

देश-विदेश

जयपुरः जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड अभि‍नेता सलमान खान के लिए सोमवार बड़ा दिन साबित होने वाला है। हाई कोर्ट मामले में खत्म हो चुकी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुना सकता है। सेशन कोर्ट से अभि‍नेता को पांच साल कैद की सजा मिली है। ऐसे में यदि कोर्ट निचली अदालत के फैसले को कायम रखता है तो सलमान को जेल जाना पड़ सकता है।

अभि‍नेता ने सेशन कोर्ट के फैसले के खि‍लाफ ऊपरी अदालत में अपील की थी। हाई कोर्ट में मई महीने में ही सुनवाई खत्म हो चुकी है, जिसके बाद फैसला सुरक्षि‍त रख लिया गया था। शिकार के करीब 18 साल बाद आ रहे इस फैसले में तय होगा कि सलमान खान एक बार फिर से जेल जाने के लिए सरेंडर करेंगे या फिर बरी होंगे।

10 प्वॉइंट्स में जानिए क्या है पूरा मामला, अब तक क्या-कुछ हुई है कार्रवाई-
1) दो चिंकारा शिकार के शि‍कार मामले में सलमान खान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी। जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर की रात 1998 में शिकार किया था।

2) सलमान को काले हिरण के शि‍कार मामले में 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। श‍िकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28-29 सितंबर 1998 की रात का है। लेकिन बाद में जोधपुर हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई. घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन केंद्रीय कारागृह में रहना पड़ा. सेशन कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था। इस मामले में सलमान हाई कोर्ट से बेल पर हैं और इस पर भी फैसला 25 जुलाई को आएगा।

3) इन दोनों मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में 12 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित था।

4) तीसरा केस कंकाणी गांव में 1-2 अक्टूबर 1998 की रात दो काले हिरणों के शिकार का है। ये केस आर्म केस में एडिशनल चार्ज फ्रेम होने की वजह से जुलाई 2012 तक पेंडिंग रहा और अब सेशन कोर्ट में चल रहा है।

5) सलमान खान पर शिकार मामले में कुल चार केस दर्ज हुए हैं। मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले, कांकाणी में हिरण शिकार मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी रायफल रखने (आर्म्स एक्ट) का आरोप, इसी मामले में सोमवार को फैसला आना है।

6) फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सितंबर-अक्टूबर 1998 के दौरान सलमान सहित अन्य अभि‍नेताओं पर आरोप है। इस मामले में सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम पर भी शिकार के लिए सलमान को उकसाने का आरोप है।

7) सलमान खान चिंकारा का शिकार करने के मामले में और घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में 12 अक्टूबर 1998 से 17 अक्टूबर तक पुलिस व न्यायिक हिरासत में रहे। उन्हें 10 से 15 अप्रैल 2006 तक छह दिन केंद्रीय कारागृह में रहना पड़ा।

8) सितंबर 1998 में राजस्थान में फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस फिल्म में काम कर रही थे। इन कलाकारों पर भी संरक्षित जानवर काले हिरण के शिकार का आरोप है।

9) इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाह हरीश दुलानी हैं, जो शिकार के समय सलमान की जिप्सी चला रहे थे। हालांकि, वो अभी तक गायब हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो मुम्बई में हैं, जबकि कई लोग उनके विदेश में होने के बात कर रहे हैं।

10) हरीश के घर वालों ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि वे कहां हैं। हरीश ने इससे पहले सलमान खान के खिलाफ गवाही दी थी, जबकि बाद में वह पलट गए और अभि‍नेता के पक्ष में आ गए, वो भी 17 साल से गायब हैं।

साभार आजतक

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