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काला धन अधिनियम के बारे में आ रही खबरों पर स्‍पष्‍टीकरण

देश-विदेश

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से मीडिया में आ रही खबरों में काले धन (अघोषित विदेशी आय और परिसम्‍पत्तियों) के विभिन्‍न प्रावधानों की व्‍यावहारिकता और कर अधिनियम 2015 को लागू करने के संबंध में विचार और चिंताएं व्‍यक्‍त की गई हैं। इन रिपोर्टों में व्‍यक्‍त कुछ विचार अटकलों पर आधारित हैं और तथ्‍यों से परे हैं अथवा कानूनी स्थिति को सही तरीके से प्रस्‍तुत नहीं करते हैं। केन्‍द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) पहले ही दिनांक 02-07-2015 को विवरण के साथ परिपत्र जारी कर चुका है। इसके बाद दिनांक 06-07-2015 को एक अन्‍य परिपत्र जारी किया गया जिसमें अधिनियम के विभिन्‍न पहलुओं को स्‍पष्‍ट करते हुए ‘अक्‍सर पूछे जाने वाले सवाल’ शामिल किए गए हैं।

कोई भी अन्‍य मुद्दा अथवा चिंताएं जिन पर स्‍पष्‍टीकरण की जरूरत हो, सीबीडीटी के ध्‍यान में इस ई-मेल sandip.mishra@nic.in पर लाए जा सकते हैं ताकि इन चिंताओं को भी समुचित तरीके से दूर किया जा सके।

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