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राज्य कार्मिकों को 01 जुलाई, 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति

उत्तर प्रदेश

लखनऊः उ0प्र0 सरकार ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01.07.2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव वित्त सुश्री एस0 राधा चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2021 से दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक की देय अवशेष धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी एवं दिनांक 01 जनवरी, 2022 से देय धनराशि का भुगतान दिसम्बर माह के नियमित वेतन के साथ नकद किया जायेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2021 से दिनांक 30 नवम्बर, 2021 तक की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा उक्त अवशेष धनराशि के 14 प्रतिशत के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। उक्त अवशेष की 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जुलाई, 2021 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हैं अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

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