SEBI का सख्त फरमान: नौकरी छोड़ने के बाद 2 साल तक नहीं कर सकेंगे यह काम, कर्मचारियों के लिए बदले नियम

पूंजी बाजार नियामक संस्था सेबी (SEBI) ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सेबी के कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के बाद एक 'कूलिंग-ऑफ पीरियड' (Cooling-off Period) से गुजरना होगा। नई गाइडलाइन के तहत, कोई भी कर्मचारी इस्तीफा देने या सेवा निवृत्त होने के अगले 2 वर्षों तक बाजार से जुड़ी किसी भी ऐसी निजी संस्था या फर्म में काम नहीं कर पाएगा, जिसे सेबी ने विनियमित (Regulate) किया हो। यह कदम संस्था की पारदर्शिता बनाए रखने और हितों के टकराव (Conflict of Interest) को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला?

सेबी का मानना है कि कर्मचारियों के पास बाजार की काफी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी होती है। अक्सर यह देखा गया है कि नियामक संस्था में काम करने वाले अधिकारी नौकरी छोड़ने के बाद तुरंत उन कंपनियों में उच्च पदों पर जुड़ जाते हैं, जिनकी वे पहले निगरानी कर रहे थे। इससे बाजार की निष्पक्षता प्रभावित होने का खतरा रहता है। अब इन दो वर्षों की अवधि के दौरान पूर्व कर्मचारी किसी भी लिस्टेड कंपनी, ब्रोकरेज हाउस, या सेबी द्वारा रेगुलेट की जाने वाली वित्तीय संस्था में किसी भी सलाहकार या कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर पाएंगे।

कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

इस नए नियम से सेबी के मौजूदा और भविष्य के कर्मचारियों की करियर रणनीति पर गहरा असर पड़ने वाला है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम संस्था की विश्वसनीयता को बढ़ाने वाला है। 'कूलिंग-ऑफ' के इन दो सालों में पूर्व कर्मचारी बाजार से जुड़े उन मामलों पर न तो कोई सलाह दे सकेंगे और न ही उन कंपनियों के साथ किसी तरह का व्यावसायिक संबंध रख सकेंगे, जो सेबी के दायरे में आती हैं। इस सख्त नियम से यह भी सुनिश्चित होगा कि संस्था के अंदर की कोई भी गोपनीय जानकारी बाजार की चाल बदलने में इस्तेमाल न हो।

क्या हैं सेबी के अन्य निर्देश?

सेबी ने केवल कूलिंग-ऑफ पीरियड ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के निजी निवेश और स्टॉक ट्रेडिंग को लेकर भी पहले से सख्त नियम बना रखे हैं। हर कर्मचारी को समय-समय पर अपने और परिवार के नाम पर मौजूद संपत्तियों और शेयरों का ब्यौरा देना अनिवार्य है। नई गाइडलाइन के बाद, सेबी ने अपने आंतरिक निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत कर दिया है। संस्था का स्पष्ट संदेश है कि बाजार की ईमानदारी से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उस पर न केवल कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि उनके सेवानिवृत्ति लाभों (Retirement Benefits) पर भी गाज गिर सकती है।

 

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