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मृदा परीक्षण के लिए जांच एजेन्सी के चयन में अनियमितता पाये जाने पर कृषि विभाग के 9 अधिकारी निलम्बित

उत्तर प्रदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने मृदा परीक्षण के लिए जाँच एजेन्सी के चयन में टेन्डर की शर्तें भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुरूप न होने, अनियमितता पाये जाने तथा फर्म विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए टेन्डर की शर्तों में फर्म विशेष को ध्यान में रखकर शर्तें डालने के आरोप में कृषि विभाग के 09 उच्चाधिकारियों को निलम्बित कर दिया है। इनमें 2 अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर, 5 अधिकारी उप निदेशक स्तर तथा 2 सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्यप्रताप शाही ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों में सर्वश्री पंकज त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक (शोध एवं मृदा सर्वेक्षण), कृषि निदेशालय, लखनऊ, श्री विनोद कुमार, उप कृषि निदेशक, बरेली, (वर्ष 2017-18 व 2018-19 में बरेली मण्डल की निविदा समिति के अध्यक्ष), डाॅ0 अशोक कुमार, उप कृषि निदेशक, मुरादाबाद (वर्ष 2017-18 व 2018-19 में मुरादाबाद मण्डल की निविदा समिति के अध्यक्ष), श्री जुगेन्द्र सिंह राठौर, संयुक्त कृषि निदेशक, अलीगढ़ (वर्ष 2018-19 में अलीगढ़ मण्डल की निविदा समिति के अध्यक्ष), श्री राजीव कुमार, उप कृषि निदेशक सहारनपुर (वर्ष 2018-19 में सहारनपुर मण्डल की निविदा समिति के अध्यक्ष), श्री राम प्रताप, उप कृषि निदेशक, झाँसी (वर्ष 2018-19 में झाँसी मण्डल की निविदा समिति के अध्यक्ष), श्री सुरेश चन्द्र चैधरी, उप कृषि निदेशक, मेरठ (वर्ष 2017-18 व 2018-19 में मेरठ मण्डल की निविदा समिति के अध्यक्ष), श्री श्रीदेव शर्मा, उप कृषि निदेशक/प्रभारी, सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण/कल्चर), अलीगढ़ तथा श्री संजीव कुमार, सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण/कल्चर), बरेली शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा चार कम्पनियों मे0 यश साल्यूसन्स, मे0 सिद्धि विनायक, मे0 सतीश कुमार अग्रवाल तथा मे0 सरस्वती सेल्स को टेन्डर में फर्जी दस्तावेज लगाने तथा विभागीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर टेन्डर हासिल करने के आरोप में ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तथा इनके विरूद्ध एफ.आई. आर. दर्ज कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-19 में बरेली में एस.साल्यूसन्स को भुगतान की गयी धनराशि की वसूली कराने के भी आदेश दिये गये हैं।

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