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11 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने राज्यों को सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करने के निर्देश दिए

देश-विदेश

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसीआई) ने चुनाव वाले सभी पांचों  राज्‍यों पंजाब, उत्‍तराखंड, उत्‍तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा के मुख्‍य चुनाव अधिकारियों को निर्देश जारी कर 11 मार्च को मतों की होने वाली मतगणना के लिए पुख्‍ते इंतजामात करने को कहा है। यह निर्देश, आयोग द्वारा पहले जारी दिनांक 05.05.2015 को जारी पत्र संख्‍या 51/8वीवीपीएटी/ 2015-ईवीएम और दिनांक 30.4.2014 को जारी पत्र संख्‍या 470/आईएनएसटी/2014-ईपीएस के अतिरिक्‍त है। उन पत्रों के माध्‍यम ने ईवीएम के भंडारण इनकी सुरक्षा, मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति/ मतगणना एजेंटों और मतगणना से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में विस्‍तृत विवरण जारी किया गया था।

इन पांचों राज्‍यों में होने वाली मतगणना की तैयारी की जानकारी लेने के लिए आयोग ने इन राज्‍यों के सीईओज और आरओज के साथ कई दौर की वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग भी की है। इन सभी राज्‍यों में मतगणना की तैयारियों की जानकारी देते हुए आयोग के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने  कहा है कि सभी 157 मतगणना केंद्रों पर निष्‍पक्ष और पारदर्शी मतगणना कराने के लिए कोई भी प्रयास बाकी नहीं रहने दिया जाएगा। आयोग के अनुसार पंजाब में 53, उत्‍तर प्रदेश में 75, उत्‍तराखंड में 15, मणिपुर में 12 और गोवा में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आयोग द्वारा सभी राजनैतिक पार्टियों और उम्‍मीदवारों से बातचीत और फीडबैक लेने के बाद मतगणना की सुरक्षा के लिए ये अतिरिक्‍त निर्देश जारी किए हैं ताकि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्‍न कराने के लिए आम तौर और स्थितियों के कारण उत्‍पन्‍न हुई आवश्‍यकताओं को पूरा किया जा सके।

आयोग ने सीईओज और डीईओज से कहा है कि वे उपर्युक्‍त व्‍यवस्‍था करें और मतगणना प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक संपन्‍न करें। बिना कारण की किसी प्रकार की हड़बड़ी न करें और इसे पुख्‍ते तरीके से संपन्‍न कराएं।

आयोग के निर्देश निम्‍नलिखित हैं:

  1. मतगणना के लिए आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों को डीईओज और आरओज द्वारा सख्‍ती से पालन किया जाए।
  2. आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्‍येक मतगणना केन्‍द्र पर मतगणना एजेंटों और मतगणना कर्मियों को अलग करने और ईवीएम की सुरक्षा आदि के लिए उचित बैरिकेडिंग और कंटीले तारों का घेरा बनाया जाए।
  3. आयोग के निर्देश के अनुसार प्रत्‍येक मतगणना केन्‍द्र पर आम तौर पर घटने वाली घटनाओं और मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए वीडियोग्राफी की व्‍यवस्‍था की जाए।
  4. स्‍ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक इस तरह बैरि‍केडिंग की जानी चाहिए कि प्रत्‍येक विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम संबंधित मतगणना हॉल तक पहुंचे और रास्‍ता आड़ा – तिरछा न हो।
  5. प्रत्‍येक क्षेत्र के मतगणना हॉल के लिए ईवीएम ले जाने वाले कर्मियों की पहचान के लिए रंगीन बैज दिए जा सकते हैं ।
  6. आयोग के निर्देश के अनुसार सभी मतगणना केन्‍द्रों पर 7 मार्च, 2017 की रात्रि तक सभी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। पर्यवेक्षक 8 मार्च, 2017 को मतगणना केंद्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट आयोग को देंगे।
  7. इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैरिकेडिंग ओर अन्‍य सुरक्षा तैयार करते वक्‍त स्‍ट्रांग रूम से संबंधित आयोग द्वारा जारी दिनांक 05.05.2015 को जारी पत्र संख्‍या 51/8वीवीपीएटी/ 2015-ईवीएम में दिए गए निर्देशों का उल्‍लंघन न हो। इसकी डीईओज व्‍यक्तिगत रूप से व्‍यवस्‍था को देख कर इसको सुनिश्चित करेंगे कि ईवीएम की सुरक्षा का उल्‍लंघन नहीं हुआ है। मतगणना व्‍यवस्‍था करने से पहले इन स्‍थानों के लिए सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। साथ ही उम्‍मीदवारों को स्‍ट्रांग रूम का दरवाजा देखने लिए उम्‍मीदारों के लिए पहले से लगाए गए टीवी के अलावा एक ओर टीवी लगाया जाना चाहिए।
  8. ईवीएम को मतगणना हॉल तक लाने की प्रभावी निगरानी के लिए मतगणना के दिन अतिरिक्‍त सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए।
  9. आयोग के निर्देश के अनुसार सभी मतगणना केन्‍द्रों पर व्‍यवस्‍था की गई है या नहीं इसकी निगरानी व्‍यक्तिगत रूप से सीईओ करें।
  10. प्रत्‍येक डीईओ द्वारा इस पूरी योजना को चुनाव लड़ रहे उम्‍मीदवारों के साथ साझा करना चाहिए। इसके बाद मतगणना का काम शुरू करने के लिए अगर वे चाहेंगे तो  सभी उम्‍मीदवारों / प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा।

आयोग के अधिकारी ने बताया कि मतगणना केंद्रों में आसामजिक तत्‍वों के प्रवेश को रोकने तथा कोई हथियार के साथ प्रवेश न कर पाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए यह व्‍यवस्‍था की गई है।

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