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06 वर्षाे से फरार कुख्यात रू 10,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी मारूफ गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को वर्ष-2010 में ग्राम प्रधान के मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के अन्दर प्रधान प्रत्याशी के पति एवं उसके भतीजे के दोहरे हत्याकाण्ड में 06 वर्षाे से फरार रू 10,000/- के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी मारूफ पुत्र फारूक को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफतार अभियुक्त का विवरणः-
मारूफ पुत्र फारूक निवासी ग्राम अहरोला माफी, थाना अस्मोली, जनपद सम्भल।
बरामदगी:-
1- एक रिवाल्वर 32 बोर
2- 05 अदद जिन्द कारतूस- 32 बोर

एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में विभिन्न कुख्यात/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर जघन्य अपराधो में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी, जिसके सम्बन्ध में श्री अमित पाठक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमो को अभियान चलाकर अभिसूचना संकलन/कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, पश्चिमी, गौतमबुद्धनगर द्वारा श्री आलोक प्रियदर्षी, अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं श्री राज कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक के नेतृृत्व में एन0सी0आर0, दिल्ली क्षेत्र व आसपास के जनपदों में जघन्य अपराधिक घटनाओ में वांछित तथा फरार कुख्यात अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने हेतु टीमें गठित की गयी तथा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करायी गयी।
अभिसूचना संकलन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि थाना-पाकवाड़ा, जनपद-मुरादाबाद के मु0अ0सं0-620/2010 धारा- 147/148/149/302/307 भादवि, जो ग्राम प्रधान प्रत्याशी के पति व उसके भतीजे की मतदान के दौरान सामूहिक हत्याकाण्ड से सम्बन्धित है, में वांछित रू0 10,000/- का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी मारूफ पुत्र फारूक निवासी ग्राम अहरोला माफी, थाना अस्मोली, जनपद सम्भल जनपद-गाजियाबाद के थाना-खोड़ा क्षेत्र में छिपकर रह रहा है। इस सूचना को विकसित करते हुए एस0टी0एफ0 टीम द्वारा सम्भावित स्थान पर पहुॅचकर घेराबन्दी की गयी तथा दिनंाकः 02-06-2016 को समय-14ः15 बजे आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त मारूफ उपरोक्त को मकनपुर, थाना-खोड़ा क्षेत्र, गाजियाबाद से गिरफतार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

अभियुक्त मारूफ ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष-1983 मेे उसके गाॅव के व्यक्ति जुम्मा खाॅ के परिवार का एक के्रशर (लघू चीनी मिल) था। इस क्रेशर में गन्ने के मूल्य को लेकर दो पक्षोें में विवाद रहता था। वर्ष-1985 में इसी रंजिश के कारण उसके दादा अब्दुल्ला के घर पर शमशेर, ताहिर आदि व्यक्तियों ने हमला कर दादा अब्दुल्ला की हत्या धारदार हथियारो से काट कर दी थी। इस घटना का मुकदमा उसने लिखाया था। वर्ष-1987 में उसके गाॅव के रईस के बाबा मुनव्वर की हत्या उसके परिवार के अशफाक व उसके भाई तालीब हुसैन ने कर दी थी। वर्ष-1999 में उसके गाॅव के ही देवेन्द्र, कुलदीप, नीरज आदि ने दूसरे पक्ष से मिलकर अशफाक के छोटे भाई तालीब हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा शव को मिटटी का तेल छिडक जला दिया था। वर्ष-2010 में उसके एवं रईस आलम के परिवार के सदस्य प्रधानी का चुनाव में लड़ रहे थे। पुरानी रंजिश एवं चुनावी विवाद के कारण मारूफ ने महफूज व सईद अनवर के साथ मिलकर वोटिंग बूथ के अन्दर ही रईस आलम व उसके भतीजे बब्लू की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी थी तथा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक, मुरादाबाद परिक्षेत्र द्वारा घटना के अभियुक्त मारूफ, महफूज हुसैन, जकी अनवर, अख्तर पुत्रगण फारूख हुसैन तथा जाकिर पुत्र दुल्हा निवासीगण अहरौला थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद पर 10-10 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। शेष सभी नामजद अभियुक्तोें की गिरफ्तारी पूर्व में हो चुकी है तथा मारूफ 06 साल से फरार चल रहा था और करीब 5-6 महीने से खोडा, जनपद गाजियाबाद में रह रहा था। अभियुक्त से विस्तृृत पूछताछ की जा रही है।

गिरफतार अभियुक्त मारूफ को थाना खोडा जनपद गाजियाबाद में दाखिल कर उसके विरूद्ध धारा-25 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। इस गिरफतारी के सम्बन्ध में जनपद-सम्भल/मुरादाबाद पुलिस को सूचित कर दिया गया है।

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