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राशन प्रति यूनिट 5 किलो दी जाएगी, जिसमें 3 किलो  गेहूं और 2 किलो चावल दिया जा रहा

उत्तराखंड

देहरादून: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-3) के तीसरे फेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को दो माह (मई और जून) हेतु आवंटन प्राप्त हो गया है। इस आवंटन के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मई माह का वितरण प्रारम्भ हो गया है, जबकि जून माह का अगले महीने किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13 लाख 84 हजार परिवारों के 61 लाख 94 हजार लोगों को निशुल्क राशन प्राप्त होगी। यह राशन प्रति यूनिट 5 किलो दी जाएगी, जिसमें 3 किलो  गेहूं और 2 किलो चावल दिया जा रहा है।
      खाद्य आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार (गुलाबी कार्ड) व प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) अपने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न भी राज्य सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है।
       खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि ऐसे प्रवासी जो अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड में कार्य हेतु प्रवास कर रहे हैं और जिनका अपने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड है वह भी “वन नेशन वन राशन कार्ड योजना” के अंतर्गत उत्तराखण्ड में राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखण्ड के निवासी अगर अन्य राज्य में काम कर रहे हैं तो वह भी “वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से अन्य राज्यों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

देहरादून: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-3) के तीसरे फेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को दो माह (मई और जून) हेतु आवंटन प्राप्त हो गया है। इस आवंटन के साथ ही राज्य सरकार द्वारा मई माह का वितरण प्रारम्भ हो गया है, जबकि जून माह का अगले महीने किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13 लाख 84 हजार परिवारों के 61 लाख 94 हजार लोगों को निशुल्क राशन प्राप्त होगी। यह राशन प्रति यूनिट 5 किलो दी जाएगी, जिसमें 3 किलो  गेहूं और 2 किलो चावल दिया जा रहा है।
      खाद्य आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवार (गुलाबी कार्ड) व प्राथमिक परिवार (सफेद कार्ड) अपने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत नियमित खाद्यान्न भी राज्य सरकार द्वारा वितरित किया जा रहा है।
       खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि ऐसे प्रवासी जो अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड में कार्य हेतु प्रवास कर रहे हैं और जिनका अपने राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का राशन कार्ड है वह भी “वन नेशन वन राशन कार्ड योजना” के अंतर्गत उत्तराखण्ड में राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उत्तराखण्ड के निवासी अगर अन्य राज्य में काम कर रहे हैं तो वह भी “वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से अन्य राज्यों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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