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‘राजनीतिक दलों को 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा कैश में न दें’

देश-विदेश

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आम लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से ज्यादा का चंदा कैश में न देने की सलाह दी है. दरअसल चुनावी चंदे को साफ-सुथरा बनाने की पहल के तहत सरकार ने इस साल की शुरुआत में चुनावी बॉन्ड्स को नोटिफाई किया. इन बॉन्ड्स को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की कुछ शाखाओं के जरिये खरीदा जा सकता है.

कैश में न दें 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा
> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया के जरिए की गई अपील में कहा है कि कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपये से ज्यादा का कैश किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या राजनीतिक दल को न दें.
> राजनीतिक चंदे के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है.

>  इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के बारे में भी 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश भुगतान न करने की सलाह दी है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अपील, कैश में न करें लेनदेन
> टैक्स अधिकारियों ने जनता को सलाह दी है कि इस तरह के मामलों में वे नकद लेनदेन से बचें.
> विभाग ने कहा कि इस नकद सीमा के उल्लंघन पर कर या जुर्माना लगाया जा सकता है.
> विज्ञापन में कहा गया है कि नकदी रहित बनें, साफ सुथरा रहें.
> इसके अलावा विभाग ने लोगों से इस तरह के उल्लंघनों, कालेधन और बेनामी संपत्ति के बारे में लेनदेन की जानकारी उसे ईमेल पर देने को कहा है.

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