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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को 271.66 करोड़ रुपये का भुगतान

देश-विदेश

नई दिल्लीः महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत 271.66 करोड़ रुपये का कुल भुगतान किया। देश भर में फैले 11,47,386 लाभार्थियों को इस राशि का भुगतान किया गया।

      प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत दर्ज लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 22,04,182 हो गई है। पीएमएमवीवाई के अंतर्गत 36 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए अब तक 2048.59 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिनमें से अब तक 2048.40 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

      सरकार ने 01.01.2017 से देश के सभी जिलों में पीएमएमवीवाई के पैन इंडिया कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी, जिसके अंतर्गत पात्र लाभार्थी को 5,000/- रुपये मिलेंगे और बच्चे के जन्म के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ के स्वीकृत नियमों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपये मिलेंगे।

      योजना के कार्यान्वयन के दिशा निर्देश, योजना यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना शुरू करने के लिए कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) और यूजन मैनुअल की शुरूआत महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने 01.09.2017 को की। पीएमएमवीवाई को राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जा रहा है।

      प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ सामान्य रूप से परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उपलब्ध है। इसमें केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में काम करने वाली महिलाएं अथवा किसी भी कानून के अंतर्गत इसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं शामिल नहीं हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है, ताकि वे पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद पर्याप्त आराम कर सकें और नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

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