29 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

पी.सी.पी.एन.डी.टी. जिला सलाहकार समिति की बैठक लेतेः जिलाधिकारी एस.ए. मुरूगेसन

पी.सी.पी.एन.डी.टी. जिला सलाहकार समिति की बैठक लेतेः जिलाधिकारी एस.ए. मुरूगेसन
उत्तराखंड

देहरादून:  विकासभवन सभागार में जिला समुचित प्राधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी/जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन की अध्यक्षता में गर्भाधान प्रसव एवं प्रसव पूर्व निधान तकनीक (विनिमय एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत जिला समुचित प्राधिकारी की सहायता एवं परामर्श हेतु जिला सलाहकार समिति की  बैठक आयोजित की गयी।देहरादून 08 जून 2017  विकासभवन सभागार में जिला समुचित प्राधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी/जिलाधिकारी एस.ए मुरूगेसन की अध्यक्षता में गर्भाधान प्रसव एवं प्रसव पूर्व निधान तकनीक (विनिमय एवं दुरूपयोग निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत जिला समुचित प्राधिकारी की सहायता एवं परामर्श हेतु जिला सलाहकार समिति की  बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने महिला के गर्भवती होने से प्रसव तक तथा लिंगानुपात को सही मानक में बनाये रखने हेतु माता तथा बच्चों के सही आंकड़े के लिए टैपिंग सिस्टम को अपनाने तथा अपने स्तर पर, गैर सरकारी संगठनों, बाल एवं महिला स्वास्थ्य से जुड़े हुए विभागों/ऐजेंसियों के आंकड़ो का तुलनात्मक अध्य्यन करते हुए वर्षवार तथा माह वार स्पष्ट डेटा प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होने समिति को नये पंजीकरण तथा पुनर्नवीनीकरण के अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के साथ अन्य प्रकार के ऐसे मामलों जिनका निरीक्षण किया जाना है, उनका पूर्व में निरीक्षण करने के पश्चात ही समिति की बैठक में अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होने संयुक्त निदेशक विधि जे.ए बिष्ट को पी.सी.पी.एन.डी.टी अधिनियम से सम्बन्धित न्यायालय में लम्बित मामलों की लगातार माॅनिटिरिंग करते हुए उसे शीघ्रता से निपटाने के निर्देश दिये। उन्होेने समिति को पूर्व में अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों में लगाई गई साईलेंट आब्जर्वर डिवाईस से प्राप्त नतीजों को राज्य समुचित प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा जिन अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों तथा मशीनों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जाती है उसके कारण तथा निरीक्षण/नोटिस सहित सभी का स्पष्ट विवरण भी साथ लिखने के निर्देश दिये। उन्होने जनजागरूकता हेतु शिविर, कार्यशाला में प्रचार सामग्री वितरित करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता पोस्टर चस्पा करने साथ ही आगामी सभी बैठकों  में आई.सी.डी.एस से जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा जिला पंचायतराज अधिकारी को भी विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित करनें के निर्देश दिये, जिससे आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा ग्राम पंचायतों में अधिनियम का ठीक से प्रचार-प्रसार सम्भव हो सकेगा एवं महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित विभागों के आपसी समन्वय से और अधिक रचनात्मक परिणाम सामने आंयेगे। उन्होने अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों/मशीनों पर अधिनियम के अनुसार समुचित योग्यता प्राप्त चिकित्सकों को ही अनुमति प्रदान की तथा जो चिकित्सक मानक को पूर्ण कर चुके हैं लेकिन उनकी योग्यता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नही हुए हैं उनसे शपथ पत्र लेते हुए कार्य करने की अनुमति प्रदान की। उन्होने ऐसे केन्द्रो जिसमें संचालकों ने योग्य चिकित्सकों के अभाव में मशीन को निष्प्रोज्य/पुनर्विक्रय करने के लिए आवेदन किया है उन मशीनों की वर्किंग कंडिशन को देखते हुए पुनर्विक्रय पर निर्णय लेने तथा सीज किये जाने वाली मशीनों को मानक के अनुसार सीज करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।  बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ टी.सी पंत, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डाॅ भागीरथी जनपांगी, रेडियोलाॅजिस्ट डाॅ एस.के झा, पैथोलाॅजिस्ट डाॅ एन.के मिश्रा, वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाॅ एन.एस खत्री, जिला समन्वय पी.सी.पी.एन.डी.टी ममता बहुगुणा, जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) बलवन्त राय अग्रवाल सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More