39 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

पंजीकरण कराना जरूरी शादी करने के बाद भी..

पंजीकरण कराना जरूरी शादी करने के बाद भी..
उत्तर प्रदेश

झाँसी: सरकार लोगों के काले धन के साथ अब उनकी शादियों पर भी नजर रखने की योजना बना रही है। अगर आप शादीशुदा है और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। इस समस्या से बचने का एक ही तरीका है और वो है सरकार को अपनी शादी के बारे में सूचना उपलब्ध कराना। इसके लिये आपको प्रदेश सरकार की स्टाम्प एवं रजिस्टेªेशन विभाग की बेवसाईट पर पंजीकरण कराना होगा।
इस समय शादी का मौसम चल रहा है। इसलिये जानकारी देना जरूरी है कि शादी का पंजीकरण जरूर करा लें। शादी के एक साल के अंदर पंजीकरण न कराने पर प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1973 के नियम दो के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन होता था। अब प्रदेश सरकार ने सभी धर्मों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश सरकार ने पंजीकरण कराना बहुत आसान कर दिया है। आधार कार्ड आधारित आवेदन से आप घर बैठे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश सरकार की स्टाम्प एवं रजिस्टेªेशन विभाग की बेवसाईट पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के बाद फोन पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। इसके बाद 20 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आधार कार्ड लगाने के कारण सॉफ्टवेयर वर और वधू दोनों का बायोमीट्रिक इंप्रेशन ले लेगा। इसके लिए रजिस्ट्री दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी के एक साल के अंदर पंजीकरण न कराने पर 50 रुपये प्रति साल के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More