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निकाय चुनाव के तुंरत बाद योगी सरकार ने किया बिजली दरों में इजाफा

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव खत्म होते ही राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। नई कीमतों के मुताबिक पहली 100 यूनिट के लिए तीन रुपये और इसके बाद 4.50 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिल आएगा। इस तरह कुल 12 फीसदी तक की बढ़ोतरी की गई है।

विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन एस. के. अग्रवाल ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बिजली दरों में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी की जानकारी दी। शहरी उपभोक्ताओं को अब 150 यूनिट तक 4.90 रुपये की दर से और 150 से 300 यूनिट तक 5.40 रुपये की दर से बिजली मिलेगी।

अग्रवाल ने कहा, “बिजली दरों में 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, लेकिन हम 12 फीसदी ही बढ़ोतरी को मंजूरी दे रहे हैं। वर्तमान में एक करोड़ 20 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, 2018-19 में यह संख्या बढ़कर 4 करोड़ होने जा रही है। गरीबों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा जिससे करीब 2 करोड़ उपभोक्ता बढ़ेंगे।”

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2017-18 के लिए ग्रामीण अनमीटर्ड कनेक्शन का मासिक बिल 180 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक 300 रुपये और उसके बाद 400 रुपये कर दिया है।

आयोग ने ग्रामीण घरेलू बिजली दरों में 6.3 फीसद, शहरी घरेलू में 8.49 फीसद, कमर्शियल में 9.89 और कार्यालयों की बिजली दरों में 13.46 फीसद की वृद्धि की है। आयोग ने ओल्ड एज होम व अनाथालय या विशेष बच्चों के संस्थानों के दरों में राहत दी है और तीन साल के लिए लाइन लॉस का प्रतिशत भी निर्धारित कर दिया है।

लघु, मध्यम व भारी उद्योगों व लाइफ लाइन उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली महंगी होगी। गांव की बिजली दरें लंबे समय से न बढ़ने का हवाला देते हुए सर्वाधिक बढ़ोतरी ग्रामीण उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में की गई है।

अब तक जहां ग्रामीणों को 180 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह देना होता है, वहीं अगले सप्ताह से 300 रुपये देने होंगे। पहली अप्रैल से यह 400 रुपये हो जाएगा। प्रति यूनिट दर 2.20 रुपये से बढ़कर 100 यूनिट तक तीन रुपये और उससे अधिक अधिकतम 5.50 रुपये होगी।

निजी नलकूप का फिक्स चार्ज 100 से बढ़कर 150 रुपये किया जा रहा है। इसी तरह शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिक्स चार्ज 90 से 100 रुपये तथा खपत के अनुसार प्रति यूनिट दर 4.90 से 6.50 रुपये हो जाएगी। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का फिक्स चार्ज 600 से 1000 तथा मिनिमम चार्ज 375 से 500 रुपये बढ़कर 425 से 575 रुपये होगा। प्रति यूनिट अधिकतम दर 8.30 रुपये होगी।

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