21 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत इंसां की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

देश-विदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत इंसां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। हनीप्रीत इंसां की तलाश काफी समय हरियाणा पुलिस कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट की जगह अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। उन्होंने यहां याचिका दायर करके समय बर्बाद किया है।

हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज

2 साध्‍वियों से बलात्‍कार के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद से फरार चल रही हनीप्रीत इंसा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। हनीप्रीत के वकील प्रदीप कुमार आर्य ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में हनीप्रीत की ओर से 3 सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत देने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट का फैसला पढ़ने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। हनीप्रीत दिल्ली में हैं या नहीं इसका खुलासा नहीं कर सकता। हनीप्रीत कहां हैं ये नहीं बता सकता।

बता दें कि हनीप्रीत उन 43 लोगों की सूची में शीर्ष पर है जिनकी हरियाणा पुलिस को राम रहीम को बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा की घटनाओं के संबंध में तलाश है। हनीप्रीत के खिलाफ एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हनीप्रीत के वकील प्रदीप कुमार आर्य ने बताया कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। आर्य ने बताया कि मामले को जल्दी सुनवाई के लिए मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के नेतृत्व वाली पीठ के सामने लाया जाएगा।

Related posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More