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जीएसटी व्‍यवस्‍था के तहत पंजीकरण से संबंधित प्रावधान; व्यापारियों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि अर्थात 30 जुलाई, 2017 का इंतजार किए बिना अभी ही पंजीकरण करा लें

जीएसटीएन पंजीकरण की संख्या 77.5 लाख के पार
देश-विदेशव्यापार

नई दिल्ली: जीएसटी कानूनों के अनुसार 30 जुलाई, 2017 को या उससे पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है। सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अभी ही पंजीकरण करा लें।

   अगर कोई व्‍यक्ति किसी तरह का व्यवसाय कर रहा है और पूर्ववर्ती या पिछले वित्त वर्ष में उसका वार्षिक सकल कारोबार (टर्नओवर) 20 लाख रुपये (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये) से ज्‍यादा है, तो उसे उन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकरण कराना होगा जहां से वह कर योग्य आपूर्ति कर रहा है। हालांकि, यदि कोई व्‍यक्ति विशेषकर छूट वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो उसे पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण के लिए आवेदन करने की समयसीमा निम्नानुसार है:

     किसी भी मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत नई व्‍यवस्‍था अपनाई जीएसटी व्यवस्था में पंजीकरण के लिए उत्तरदायी 3 महीने में (अर्थात 22 सितंबर 2017तक) आवश्यक दस्तावेज जमा करके पहले ही जारी की जा चुकी अनंतिम आईडी को जीएसटीआईएन में परिवर्तित करने की जरूरत
 जीएसटी व्यवस्था में पंजीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं 30 दिनों में (अर्थात 22 जुलाई, 2017 तक) रद्द करने के लिए आवेदन करना आवश्यक है
 नई व्‍यवस्‍था नहीं अपनाई जीएसटी व्यवस्था में पंजीकरण के लिए उत्तरदायी 30 दिनों के भीतर (अर्थात 22 जुलाई, 2017 तक) पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है
किसी मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत नहीं  जीएसटी व्यवस्था में पंजीकरण के लिए उत्तरदायी  01/07/2017 से ही उत्तरदायी 30 दिनों के भीतर (अर्थात 30 जुलाई, 2017 तक) पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है
 01/07/2017के बाद उत्तरदायी पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तिथि से लेकर 30 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा

            जीएसटी प्रणाली में पंजीकरण कराना एक अत्‍यंत सरल प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया तैयार करते समय करदाता की सहूलियत को ध्यान में रखा गया है। आप सामान्‍य या साझा पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करके घर बैठे ही पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए जरूरत केवल एक वैध पैन, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की है। ये 3 विवरण के सत्यापित होते ही आपको अपने व्यवसाय से संबंधित अन्य विवरण प्रस्तुत करने होंगे। किसी भी दस्तावेज को संबंधित कार्यालय जाकर जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है (जब तक कि कोई सवाल नहीं किया गया हो और विभिन्‍न दस्तावेज उपलब्‍ध कराने को न कहा गया हो) और सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड किया जा सकता है। यदि आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि से लेकर 3 कार्य दिवसों के भीतर आपको पंजीकरण ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।         

      यह अत्‍यंत आसान है। लेकिन अगर कोई अपना पंजीकरण नहीं कराता है तो क्या होगा?

     सबसे महत्‍वपूर्ण बात यह है कि पंजीकरण कराने से खुद को ही फायदा होगा। अगर कोई पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन वह पंजीकरण नहीं कराता है, तो वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएगा। न केवल वह, बल्कि ऐसा कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो उससे खरीदारी करेगा वह भी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने पर पेनाल्‍टी भी लगेगी।

      पंजीकृत होने से संबंधित व्‍यक्ति का व्यवसाय बढ़ेगा। अत: व्यापारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे और समय बर्बाद किए बिना जीएसटी के तहत तत्‍काल पंजीकरण कराएं।

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