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ईपीएफओ की ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया

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नई दिल्ली: अंतराष्‍ट्रीय कामगारों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए कवरेज प्रमाण पत्र (सीओसी) के संबंध में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को नए निर्देश जारी किए गए। नियोक्‍ताओं को सीओसी के लिए आवेदन पत्र को एक माह पहले ही प्रस्‍तुत करने की सलाह दी गई है। भारत से कर्मचारी के प्रस्‍थान करने से पहले ही सीओसी जारी किया जाता है। यही नहीं, सीओसी अवधि 60 दिन से ज्‍यादा अथवा संबंधित देश के साथ हुए समझौते में उल्‍लि‍खित अ‍वधि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1952 के तहत छूट प्राप्‍त न्‍यासों (ट्रस्‍ट) के प्रदर्शन की निगरानी व्‍यवस्‍था को और दुरुस्‍त करने के लिए 27 मई, 2017 को नया सॉफ्टवेयर लांच किया गया है।

ईपीएफओ की ई-कोर्ट प्रबंधन प्रणाली को 16 मई, 2017 को लांच किया गया जिसका मकसद एक पारदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन प्रणाली की स्‍थापना सुनिश्चित करना है।

ईपीएफओ ने ‘आधार’ को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है। सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि 1 जुलाई, 2017 से ईपीएस, 1995 से जुड़ने वाले सभी नए सदस्‍यों के संदर्भ में नियोक्‍ता आधार नंबर अवश्‍य ही उपलब्‍ध कराएं। वहीं, यह निर्देश पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के मामले में 1 अक्‍टूबर, 2017 से लागू माना जाएगा।

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