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अवैध शराब के निर्माण/व्यापार के संबंध में अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री सुलखान सिंह द्वारा जनपद आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई मृत्यु की घटना को गम्भीरता से लेते हुए इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम हेतु अवैध शराब के निर्माण/व्यापार में संलिप्त व्यक्तियोें के विरूद्व समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपदों को कार्यवाही कराये जाने निर्देश दिये है:-

  • जनपदों में नियुक्त उ0नि0 व आरक्षीगण को उनकी बीट में इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों तथा स्थानों के संबंध में चिन्हीकरण कर उत्तरदायी बनाया जाय। सभी क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र में थानाध्यक्षों द्वारा अवैध शराब की बिक्री के संबंध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा कराये। इस दिशा में अच्छे कार्य करने वाले आरक्षीगणों को पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्राधिकारी की संस्तुति पर प्रतिमाह पुरस्कृत भी किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्राधिकारी अपने क्षेत्र में अवैध शराब के विरूद्व अभियान चलाने के लिये नोडल अधिकारी होगें।
  • अवैध शराब का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व गैंगस्टर, गुण्डा एवं हिस्ट्रीशीट खोल कर उनके विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
  • अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री एक संगठित अपराध है। इस कार्य में प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतः संलिप्त पाये जाने पर अवैध शराब के व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर उनके विरूद्व गिरोहबन्द अधिनियम के अन्र्तगत कार्यवाही किया जाय तथा अवैध शराब के व्यापार से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति की जब्तीकरण की कार्यवाही गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अन्र्तगत की जाय।
  • जनपद स्तर पर प्रत्येक माह होने वाली अपराध गोष्ठी में जिला आबकारी अधिकारी को भी आमंत्रित किया जाय तथा इस संबंध में उन से भी विस्तार से चर्चा कर अवैध मदिरा के रोकथाम हेतु संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही कराये।
  • अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्व आबकारी अधिनियम की धारा 60 के अन्र्तगत भादवि की धारा 272 की प्रयोग किया जाय, ताकि ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों की शीघ्रता से जमानत न हो सके।
  • अवैध शराब की तस्करी में पकड़े गये वाहनों के विरूद्व आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 72 एवं 73 के अनुसार वाहन को सीज करने की कार्यवाही की जाय।
  • संवेदनशील स्थानों/मार्गो पर स्थापित ढाबों पर अवैध शराब की खरीद-बिक्री रोकने हेतु समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग करायी जाय।
  • यदि किसी पुलिस कर्मी की अवैध शराब के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों से साठ-गाठ हो तो उनके विरूद्व कठोरतम कार्यवाही की जाय।
  • अवैध शराब निष्कर्षण एवं बिक्री के व्यवसाय में संलिप्त व्यक्तियों को इससे होने वाली क्षति तथा दुष्परिणामों के बारे मंे स्थानीय सम्भ्रान्त नागरिकों एवं स्थानीय पुलिस द्वारा बताया जाय और ऐसा कृत्य न करने के लिये उन्हंें प्रोत्साहित किया जाय, ताकि वह ऐसे दुष्कृत्य को छोड़कर समाज की मुख्यधारा में वापस आकर जीवन-यापन कर सकें।

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