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अटल पेंशन योजना को आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम 2016 की धारा 7 में शामिल किया गया

अटल पेंशन योजना को आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम 2016 की धारा 7 में शामिल किया गया
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नई दिल्ली: अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को अब आधार अधिनियम की धारा 7 में शामिल कर लिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई के तहत लाभ पाने का हकदार है, उसे आधार नम्बर रखने अथवा आधार पहचान के तहत नामांकन कराने का प्रमाण पेश करना होगा। इस अधिसूचना की एक प्रति संलग्न की गयी है।

तदनुसार, एपीवाई के किसी भी सदस्य को अपने उस एपीवाई पेंशन खाते के साथ-साथ अपने बचत खाते में भी आधार नंबर को दर्ज कराना होगा जिससे पेंशन अंशदान की आवधिक रकम निकाली जाती है और सरकार का सह-योगदान डाला जाता है। यदि इस योजना के किसी सदस्य के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे आधार कार्ड के लिए तत्काल नामांकन कराना चाहिए, जिसके लिए उसे निकटतम आधार नामांकन केंद्र जाना चाहिए। ऐसे केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

अटल पेंशन योजना में फिलहाल 54 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और इसका परिसंपत्ति आधार 2,200 करोड़ रुपये से अधिक है।

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