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थाना झॅूसी क्षेत्र में अभियुक्त अशोक यादव की तीन करोड़ रूपये कीमती सम्पत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद: अभियुक्त अशोक यादव के विरूद्ध धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत तीन करोड़ रूपये की सम्पत्ति जिला मजिस्ट्रेट के कुर्क करने के आदेश पर थाना झूॅसी पुलिस द्वारा उक्त सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि थाना झूॅसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 398/16 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त अशोक यादव पुत्र हरीलाल यादव निवासी छतनाग थाना झूॅसी का एक संगठित गिरोह है। इसके द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अपराध करते हुए चल सम्पत्ति अपने, अपने परिजन तथा रिश्तेदारों आदि के नाम अवैध तरीके से अर्जित की गयी है। अभियुक्त अशोक यादव वर्तमान में केन्द्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद में निरूद्ध है। अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा थाना झूॅसी व जनपद के विभिन्न थानों में जघन्य अपराध कारित किये गये हैं जिसके कारण जनता में भय एवं आतंक व्याप्त है। जनता का कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही के लिये तैयार नहीं होता है, जिससे समाज में इसका स्वतंत्र विचरण जनहित में नहीं है। इस अभियुक्त के विरूद्ध हत्या, मारपीट, चोरी, बलवा, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कुल 17 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्त थाना झूॅसी का मजारिया एच0एस0 है जिसका नं0 42ए है। इसके द्वारा अपने भाई शिव नारायण यादव, भाई के लड़के के नाम, पिता के नाम, रिस्तेदार कमलेश कुमार के नाम वाहन अर्जित किये गये हैं। इस प्रकार अभियुक्त अशोक यादव व उसके परिजनों के बैंक खातों व उनके मकान, वाहनों आदि को मिलाकर लगभग तीन करोड़ रूपये की सम्पत्ति अर्जित की गयी है।

दिनांक 05-09-2017 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त अशोक यादव के विरूद्ध धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश दिये गये हैं। थाना झूॅसी पुलिस द्वारा उक्त सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

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