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सफलता की कहानी- 12: किसानों को मिला अनाज

उत्तर प्रदेश

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को देखते हुए लाकडाउन की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी है। छोटे और कमजोर तबके के लोगों की परेशानियों को दखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक बड़े पैकेज का एलान किया है ।इसी पैकेज से कमजोर तबके के लोगों को खाद्दान्न वितरण कराया जा रहा है।आज यानी 15 अप्रैल से दूसरे दौर के खाद्दान्न वितरण का काम शुरु हो गया है।

गोंडा जिले में प्रशासन की ओर से खाद्दान्न वितरण की विशेष रुप से व्यवस्था की गयी है ।जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारियों की तैनाती की गयी है।नोडल अधिकारी नाप तौल की निगरानी करेंगे । कोटे की दुकानों पर सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए है। ’’प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’’ के सम्बन्ध में गोंडा के जिला पूर्ति अधिकारी वीके0 महान ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारक माह अप्रैल 2020 की 15 तारीख से अपने राशनकार्ड पर दर्ज प्रत्येक व्यक्ति,यूनिटों पर 05 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट की दर से अपने-अपने कोटेदार के यहां से निःशुल्क प्राप्त करें। खाद्यान्न वितरण कराने हेतु प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित कर दिए गए है जो उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपस्थित रहकर अपनी देख-रेख में लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा अपने आवंटित दुकान पर उपस्थित रहकर वितरण का कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं, की सतत् निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जो भ्रमणशील रहकर अपने क्षेत्रों में वितरण कार्य की समीक्षा करेगें तथा वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेगें। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पास से वितरण के समय सजगता बरती जाय। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजर/साबुन एवं पानी रखा जाये और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई-पाॅस का प्रयोग किया जायेगा। उचित दर दुकान पर भीड इकट्ठी न हो और सोशल डिस्टेन्सिंग को बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाये।

उचित दर दुकान पर एक समय में पांच से अधिक उपभोक्ता न आये। यथाशीघ्र अधिकतम उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण हो जाये, इस हेतु सभी उचित दर विक्रेता प्रातः 6 बजे से सायं काल 9 बजे तक अपने दुकान को खोलकर लाभार्थियों में निर्धारित मानक के अनुसार शत-प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को कोई जानकारी या विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो,तो जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नं0-05262230352 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली/अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक,एफ0आई0आर0 एंव एनएसए की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

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