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त्यौहारों के मौके पर प्रदेश मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश

उत्तर प्रदेश

लखनऊः शासन द्वारा आगामी त्यौहारों के मौके पर प्रदेश में अमन चैन, शान्ति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाये रखने हेतु प्रत्येक स्तर पर पूर्ण कटिबद्धता के साथ सजगता बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है। किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटना को भी गम्भीरता से लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि उक्त घटना वृहद रुप धारण करके कानून व्यवस्था के लिये समस्या न उत्पन्न कर सके। प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने उक्त जानकारी देते हुये आज यहां बताया कि प्रदेश के सभी मण्डलायुक्तांे, जोनल आईजी, रेंज डीआईजी, जिला मजिस्ट्रेट व जिला पुलिस प्रमुखों को आज जारी निर्देशों में कहा गया है कि संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस पिकेटिंग एवं पेट्रोलिंग के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाय।
जिला तथा पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से सजग एवं सतर्क रहकर कार्य करने तथा किसी भी घटना में तत्काल मौके पर पहुंच कर कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत प्रभावी कार्यवाही तत्काल कराये जाने के निर्देश दिये गये है। असामाजिक तत्वों अथवा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा उनके विरुद्ध 107/116 सीआरपीसी, 110 सीआरपीसी, गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।
त्योहारों पर कोई अप्रिय घटना न घटित हो इसके लिये अभिसूचना तंत्र को और अधिक संवेदनशील बनाये जाने के निर्देश दिये गये है। असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित न किया जा सके, इसके लिये जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वह पर्याप्त सावधानी एवं सतर्कता बरतंे। निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक अधिकारी के क्षेत्राधिकार में हर स्तर पर दायित्व निर्धारित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर बरती गयी शिथिलता को शासन द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा। शासन द्वारा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में प्रदेश में चल रहे रमजान माह एवं आगामी दिनो मे आने वाले महत्वपूर्ण पर्वांे यथा ईद-उल-फितर, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, रथ यात्रा आदि के मौके पर प्रदेश में हर हाल में शांति-व्यवस्था बनाये रखने तथा प्रदेश के समस्त जनपदों में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु शासन द्वारा उक्त निर्देश जारी किये गये हैं।

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