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प्रदेश के 26 जनपदों में अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था आगामी 01 जून से लागू

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: देश के 256 जिलों में दिनांक 23 जून 2021 अनिर्वार्य हॉलमार्किंग के सफल कार्यान्वयन होने के पश्चात, जिसमें प्रतिदिन 03 लाख से अधिक सोने की वस्तुओं पर एचयूआईडी के साथ हॉलमार्क लगाया जा रहा है, सरकार द्वारा सोने के आभूषण एवं सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (संशोधन) आदेश, 2022 दिनांक 04 अप्रैल, 2022 के माध्यम से अनिवार्य हॉलमार्किंग के दूसरे चरण को लागू करने के लिए अधिसूचित किया गया है। इस बात की जानकारी प्रदेश के नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्री मार्कण्डेय शाही द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।
अनिवार्य हॉलमार्किंग के इस दूसरे चरण में सोने के आभूषणों/कलाकृतियों के जैसा भारतीय मानक आईएस 1417 में उल्लेख किया गया है, के अनुसार अतिरिक्त तीन कैरट अर्थात् 20, 23 और 24 कैरेट शामिल होंगे और अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के तहत 23 नए ऐसे जिलों (जहॉ अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के पहले चरण के कार्यान्वयन के बाद एएचसी की स्थापना की गई है) को शामिल किया जायेगा। इन जिलों की सूची बीआईएस की वेबसाइट ूूूण्इपेण्हवअण्पद पर उपलब्ध है।
श्री शाही ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के साथ-साथ 07 और नए जिले जुड़ने के पश्चात कुल 26 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू हो जायेगी। नए जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था 01 जून 2022 से लागू हो जायेगी।
बीआईएस ने एक सामान्य उपभोक्त को बीआईएस से मान्यता प्राप्त किसी भी एसेंईग एण्ड हॉलमार्किग केन्द्र (एएचसी) में अपने बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की शुद्धता की जांच कराने की अनुमति देने का प्रावधान किया हैं।
यह एएचसी प्राथमिकता के आाधार पर सामान्य उपभोक्ताओं के सोने के आभूषणों का परीक्षण करेगा और उपभेक्ता को परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करेगा। उपभेक्ता को जारी की गई यह परीक्षण रिपोर्ट उपभोक्ता को उनके आभूषणों की शुद्धता के बारे में आश्वस्त करेगी और यदि उपभोक्ता अपने पास रखे आभूषणों को बेचना चाहता है, तो यह उपयोगी भी होगी।
सोने के आभूषणों की 04 वस्तुओं तक का परीक्षण शुल्क 200 रूपये है। 05 इससे अधिक वस्तुओं के लिए यह शुल्क 45 रूपये प्रति वस्तु हैं।
उपभोक्ता के सोने के आभूषणों के परीक्षण पर विस्तृत दिशा-निर्देश और मान्यता प्राप्त ऐसेइंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की सूची बीआईएस वेबसाइट ूूूण्इपेण्हवअण्पद के होम पेज पर उपलब्ध हैं। उन्होने ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए एचयूआईडी नम्बर वाले हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को बीआईएस केयर ऐप में ‘वेरीफाई एचयूआईडी‘ का उपयोग करके भी सत्यापित किया जा सकता है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता हैं। श्री शाही ने बताया कि अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले नए जिलों की सूची संलग्न हैं।
अनिवार्य हॉलमार्किंग के अन्तर्गत आने वाले जिलों की सूची
पूर्व में अनिवार्य हॉल मार्किंग व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले जिले नए अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले जिले
आगरा
प्रयागराज
बरेली
बदायूं
देवरिया
गाजियाबाद
गोरखपुर
जौनपुर जिला
झांसी
मथुरा
कानपुर नगर
लखनऊ
मेरठ
मुरादाबाद
मुजफ्फरनगर
गौतम बुद्ध नगर
सहारनपुर
शाहजहांपुर
वाराणसी
आजमगढ
भदोही
बलिया
बाराबंकी
प्रतापगढ
मिर्जापुर
औरैया

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