स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों को पॉक्सो कानून के प्रति जागरूक करेंगे न्यायिक अधिकारी-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए दिनांक 25 सितंबर से 01 अक्टूबर 2026 तक वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है।
अभियान के तहत जनपद लखनऊ के विभिन्न सरकारी एवं निजी स्कूलों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विशेष शिविर आयोजित कर बच्चों को पॉक्सो अधिनियम (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012) की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री मलखान सिंह के दिशा-निर्देशन में तैयार इस कार्ययोजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित परिवेश प्रदान करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना है। अभियान के दौरान न्यायिक अधिकारी सरल और सुबोध भाषा में बच्चों को ’गुड टच और बैड टच’ के अंतर को समझाएंगे। साथ ही किसी भी अप्रिय या असहज स्थिति में बिना डर के माता-पिता, शिक्षकों या सीधे अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा।
प्राधिकरण की प्रभारी सचिव सुश्री शोभा भाटी ने बताया कि न्यायिक अधिकारी विद्यालयों में प्रातःकालीन सभा के दौरान विद्यार्थियों को पॉक्सो-2012 के प्रमुख प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं तथा कानून के उल्लंघन पर होने वाले कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों को कानून की बुनियादी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार जागरूकता के अभाव में बच्चे शोषण का शिकार हो जाते हैं और डर या संकोचवश किसी को बता नहीं पाते। यह अभियान बच्चों के मन से डर को दूर करने और उनमें आत्मविश्वास जगाने का काम करेगा। शिविरों में बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पॉक्सो कानून के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा व सहायता के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूलों का कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से सभी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी स्कूल प्रबंधकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे इस संवेदनशील विषय पर बच्चों को जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि एक सुरक्षित और अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

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