लखनऊः उत्तर प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में ठेकेदारों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण आॅनलाईन कराये जाने की व्यवस्था एक माह के अन्दर करायी जायेगी।
पंचायतीराज विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी अध्यक्ष जिला पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी उत्तर प्रदेश से कहा गया है कि प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में ठेकेदारों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण आॅनलाईन कराये जाने की व्यवस्था एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जायें।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों में वर्तमान में ठेकेदारों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण आॅनलाईन न होकर मैनुअल एवं आफलाइन किया जा रहा है।