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सूचना आयुक्त ने वाणिज्यकर आयुक्त को मामले की जांच के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने उ0प्र0 के वाणिज्यकर आयुक्त को बिजनौर जनपद में लकड़ी के व्यापारियों द्वारा विगत 10-11 वर्षों से बकाया व्यापार कर की अदायगी न किये जाने तथा वाणिज्यकर के बिजनौर जनपद के अधिकारियों द्वारा ऐसी फर्मों के व्यापारियों के विरूद्ध कार्रवाई न करने के तथा वाणिज्यकर अपवंचन के सम्बंध में जांच करने के आदेश दिए हैं।

सूचना आयुक्त श्री उस्मान ने वाणिज्यकर कमिश्नर को इस आशय के आदेश आर0टी0आई0 के एक आवेदक के प्रकरण की आयोग में सुनवाई के उपरान्त दिए हैं। लकड़ी के चार व्यापारियों ने 2005-06 से वाणिज्यकर की अब तक पाँच लाख रू0 से अधिक बकाया धनराशि अदा नहीं की है।
आर0टी0आई0 से इस मामले का खुलासा हुआ है कि केवल एक खण्ड की चार लकड़ी की फर्मों कादराबाद स्थित वर्धमान टेªडर्स, मौर्या टिम्बर स्टोर धामपुर शाखा जिकनीवाला के एम0एस0 टेªडर्स और कालागढ़ स्थित दीप टेªडर्स पर 2005-06 से अब तक 5 लाख रू0 से अधिक वाणिज्यकर का बकाया है जो अभी तक वसूला नहीं गया है। स्थानीय वाणिज्यकर अधिकारी उनसे वाणिज्यकर की बकाया 5 लाख रू0 से अधिक धनराशि की वसूली आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी भी जाँच के आदेश दिए गये हैं। सूचना आयुक्त ने वाणिज्यकर कमिश्नर को जांच रिपोर्ट 30 दिन के अन्दर आयोग को भेजने के आदेश दिए हैं।

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