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जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास योजना संचालित

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में बुनकरों के पुराने एवं परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक पावरलूम में परिवर्तित करने के उद्देश्य से जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग विकास (सामान्य) योजना संचालित की है। योजना के तहत बुनकरों के तकनीकी प्रशिक्षण मद में शत-प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार वहन करेगी। लाभार्थी द्वारा पावरलूम उद्योग स्थापित करने के लिए कार्यशाला निर्माण हेतु 45000 रुपये अनुदान मिलेगा तथा शेष धनराशि स्वयं वहन करनी होगी। योजनान्तर्गत उच्चीकृत आधुनिक पावरलूम की स्थापना पर लागत का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा 25 प्रतिशत समिति, इकाई, स्वयं सहायता समूह व व्यक्तिगत बुनकरों द्वारा वहन किया जायेगा। योजना से पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराने के लिए राज्य सरकार ने 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री महबूब अली ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पावरलूम बुनकरों को आधुनिक पावरलूम के संचालन, आधुनिक डिजाइन एवं रंग संयोजन तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। लभार्थी को प्रशिक्षण दिलाने में आने वाले खर्चे को भी राज्य सरकार वहन करेंगी। इसी प्रकार बुनकरों को सेमी आटोमैटिक पावरलूम (उपकरणों सहित) खरीदने के लिए सरकार एक लाख रुपये अनुदान उपलब्ध करायेगी। उन्होंने बताया कि सेमी आटोमैटिक पावरलूम की स्थापना हेतु कार्यशाला निर्माण के लिए 300 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से 45000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार बुनकर को उपलब्ध करायी जायेगी।
वस्त्रोद्योग मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पावरलूम बुनकर की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, बुनाई कार्य में भिज्ञ हो तथा पावरलूम वस्त्र उत्पादन में कार्यरत हो। ऐसे बुनकरों के पास पावरलूम बुनकर परिचय पत्र तथा विद्युत विभाग द्वारा जारी पावरलूम विद्युत प्रतिपूर्ति की पासबुक हो। इसके साथ पावरलूम बुनकर के पास आधार कार्ड/फोटोयुक्त राशन कार्ड या फोटोयुक्त वोटर कार्ड होना चाहिए।

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