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आरटीआई की कार्यवाही से एनआरआई को भूखण्ड हुआ आवंटित

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम-2005 के तहत जनसूचना अधिकारी एनआरआई विभाग उ0प्र0 शासन को नोटिस जारी करते हुए आदेशित किया कि गाजियाबाद निवासी श्री सत्यवीर सिंह द्वारा मांगी गयी सभी सूचनाएं 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये। एनआरआई विभाग लखनऊ एवं यूपीएसआईडीसी कानपुर की ओर से श्री आर.के. चतुर्वेदी आयोग में उपस्थित होकर बताया कि वादी के प्रार्थना पत्र के संबंध में सभी जानकारी वादी को उपलब्ध करा दी गयी है। वादी को भूखण्ड संख्या वी.एल.-1/1 एवं वी.एल.-1/2 औद्योगिक क्षेत्र, लोनी आवंटित किया जा चुका है।

उ0प्र0 गाजियाबाद निवासी श्री आनन्द कुमार पिछले कुछ वर्षों से स्काटलैण्ड में कार्यरत हैं। आनन्द कुमार ने चाचा श्री सत्यवीर द्वारा अपने फर्म बी.एम.आर. एसोसिएट्स गाजियाबाद में भूखण्ड संख्या वी.एल.-1 लोनी स्टेट आवंटित करने के लिए यूपीएसआईडीसी कानपुर को एक मुश्त 60 लाख 32 हजार रुपये जमा किया था, परन्तु भूखण्ड बी.एम.आर. एसोसिएट्स को नहीं मिला। भूखण्ड आवंटित न होने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील कर इस सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी।

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