नई दिल्लीः केन्द्रीय खान मंत्रालय ने 14 अगस्त 2017 को खान मंत्रालय में अपर सचिव डॉ. के. राजेश्वर राव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खनिज नीति के सुझाव मसौदे के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति में राज्य सरकारों व मंत्रालयों के प्रतिनिधि, पेशा आधारित संस्थाओं तथा उद्योग संघों को शामिल किया गया है। समिति ने स्वयं सेवी संस्थाओं तथा अन्य हित धारकों के साथ भी विचार विमर्श किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या डब्ल्यू पी (सी) 114-2014 में दिनांक 2.8.2017 को दिये गये निर्णय के आलोक में इस समिति का गठन किया गया था। न्यायालय ने राष्ट्रीय खनिज नीति पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। समिति की कार्य अवधि को 31 दिसम्बर 2017 तक विस्तार दिया गया था। समिति ने राष्ट्रीय खनिज नीति मसौदे का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर 2017 को खान मंत्रालय को सौंप दी।
राष्ट्रीय खनिज नीति का मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट www.mines.gov.in पर उपलब्ध है। इसमें आम नागरिकों, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों, खनन उद्योग अन्य हित धारकों, उद्योग संघों तथा अन्य व्यक्तियों / संस्थानों से सुझाव व टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। सुझाव / टिप्पणियां देने की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2018 है।