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वित्तीय वर्ष 2018-19 की समस्त ग्राम पंचायतों की कार्य योजना प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के हस्तान्तरण एवं ग्राम पंचायतों का व्यय पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जाना है। इसके क्रियान्वन हेतु समस्त सम्बधित क्रियान्वयन एजेन्सी ग्राम पंचायतों को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है।

    यह जानकारी अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज श्री आर0के0तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसमें निर्देश दिये गये है कि 15 दिसम्बर,2018 तक 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु पूर्ण करा लिया जाये। उन्होने बताया कि राज्य स्तर, जनपद स्तर व समस्त ग्राम पंचायतों का पी0एफ0एम0एस0 पर रजिस्ट्रेशन एवं एप्रुवल कराने, ग्राम पंचायतों  (प्रधान एवं सचिव) का पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान के लिए मेकर एवं चेकर कार्य हेतु डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी0एस0सी0) तैयार कराने, प्रिया साफ्ट पर समस्त ग्राम पंचायतों की वित्तीय वर्ष 2017-18 की समस्त प्रविष्टयाॅं पूर्ण कराते हुए वार्षिक पुस्तिका बन्द कराने, वित्तीय वर्ष 2018-19 में अद्यतन मासिक पुस्तिका तथा दैनिक पुस्तिका बन्द कराने, वित्तीय वर्ष 2018-19 की समस्त ग्राम पंचायतों की कार्य योजना प्लान प्लास पर अपलोड कराये जाने सहित अन्य सम्बन्धित कार्य निर्धारित समय में कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

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