24 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

बिहार, ओडिशा और गुजरात से राज्‍यसभा की रिक्‍त सीटों के लिए उपचुनाव

देश-विदेश

नई दिल्ली: बिहार, ओडिशा और गुजरात से राज्य सभा के लिए 6 सीटें खाली हुई हैं, जिनके कारण निम्‍नलिखित हैं:-

क्रम संख्‍या राज्‍य सदस्‍य का नाम रिक्ति का कारण कार्यकाल की अवधि
बिहार रवि शंकर प्रसाद 23.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 02.04.2024
गुजरात शाह अमित भाई अनिल चंद्र 23.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 18.08.2023
स्‍मृति जुबिन इरानी 24.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 18.08.2023
ओडिशा अच्‍युतानंद सामंत 24.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 03.04.2024
प्रताप केशरी देब ओडिशा  विधानसभा के लिए निर्वाचित, सीट   09.06.2019 से रिक्‍त 01.07.2022
सौम्‍य रंजन पटनायक 06.06.2019 को इस्‍तीफा 03.04.2024
क्रम संख्‍या कार्यक्रम तिथि एवं दिन
1. अधिसूचना जारी होगी 18  जून, 2019 (मंगलवार)
2. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 जून, 2019 ( मंगलवार )
3. नामांकन पत्रों की जांच 26   जून, 2019 (बुधवार)
4. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 28   जून, 2019 (शुक्रवार)
5. मतदान की तिथि 05 जुलाई , 2019 ( शुक्रवार )
6. मतदान का समय सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे
7. मतगणना 05 जुलाई , 2019 ( शुक्रवार )  शाम  5.00  बजे
8. वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा 09 जुलाई, 2019 ( मंगलवार )

     

         निर्वाचन आयोग ने राज्‍यसभा के लिए उपर्युक्‍त राज्‍यों से उपरोक्‍त रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्‍येक रिक्ति के लिए निम्‍नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने का फैसला किया है:-

      यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि उपचुनावों के लिए राज्‍यसभा सहित समस्‍त सदनों की रिक्तियों को पृथक रिक्तियां समझा जाता है और पृथक अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं तथा प्रत्‍येक रिक्ति के लिए पृथक मतदान कराया जाता है, हालांकि उपचुनाव का कार्यक्रम समान हो सकता है। यह जन प्रतिनिधित्‍व कानून 1951 की धारा 147 से 151 के प्रावधानों के अनुरूप है और ऐसे मामलों में यह आयोग का निरंतर दस्‍तूर रहा है। पृथक चुनाव कराने को माननीय दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने 1994 की दीवानी रिट याचिका संख्‍या 132 (ए के वालिया बनाम भारत का संघ एवं अन्‍य) और 2006 की रिट याचिका संख्‍या 9357 (सत्‍य पाल मलिक बनाम भारत निर्वाचन आयोग) में अपने क्रमश: दिनांक 14.01.1994 और 20.01.2009 के आदेश में कायम रखा है।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More