लखनऊ: डीजीपी ओपी सिंह ने स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी है कि प्राइवेट सुरक्षा गार्ड किसी भी दशा में सेना, अर्द्ध सैनिक बल एवं राज्य पुलिस की वर्दी या उससे मिलती-जुलती वर्दी नहीं पहनेंगे। .
वह गुरुवार को यूपी 100 मुख्यालय में प्राइवेट सुरक्षा अधिकरण के 65 प्राइवेट सुरक्षा एवं कैश एण्ड कैरी के संचालकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में एडीजी कानून-व्यवस्था आनन्द कुमार, एडीजी यूपी 100 आदित्य मिश्र, आईजी लखनऊ रेंज सुजीत कुमार पाण्डेय, डीआईजी कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार व एएसपी कानून-व्यवस्था चिरंजीव नाथ सिन्हा भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017-2018 में कुल 178 नए लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस तरह अब तक कुल 1227 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण प्राप्त लाइसेंस जारी किए गए हैं। .
बैठक में डीजीपी ने कहा कि गार्डों व सुरपवाइजरों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली-2009 की धारा-6 में निर्धारित शारीरिक मापदंड के अनुसार की जाए और गार्डों, सुपरवाइजरों व एरिया मैनेजरों सहित अभिकरण के सभी कर्मचारियों का चरित्र एवं पूर्णवृत्त का सत्यापन पुलिस से अवश्य कराया जाए। सशस्त्र गार्डो का ठीक से सत्यापन कराने के बाद ही उनकी भर्ती की जाए और उनके शस्त्र लाइसेंस की वैधता की जांच जरूर की जाए। प्रत्येक गार्ड व सुपरवाइजर के पास ड्यूटी के दौरान संबंधित अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी परिचय पत्र जरूर होना चाहिए।