Driving License : अब डीएल रिन्यू करवाने के नियमों में बदलाव, जान लें नया प्रोसेस
वाहन चालकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यू करवाने की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा। इस प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाएगा। परिवहन विभाग की तरफ से यह बदलाव किए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इन बदलावों के बारे में-
फेस वेरिफिकेशन प्रणाली लागू
आमतौर पर 15 साल में लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदकों को सत्यापन करना पड़ता है। अब इस सत्यापन में फेस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस वेरिफिकेशन प्रणाली को लागू किया गया है।
क्यों किया गया है बदलाव
इस बदलाव के पीछे का प्रमुख मकसद सुरक्षा और पारदर्शिता है। नई व्यवस्था के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉफ्टवेयर पुराने ड्राइविंग लाइसेंस पर बनी फोटो और वर्तमान आवेदक के चेहरे का मिलान करेगा। जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 साल पहले जिस व्यक्ति ने लाइसेंस बनवाया था, रिन्यू भी वहीं व्यक्ति करवा रहा है। इस कदम से फर्जीवाड़े की पहचान हो सकेगी और पारदर्शिता बढ़ जाएगी।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से तैयार किया सॉफ्टवेयर
इस प्रणाली को लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र के सहयोग से सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया है। इसके पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। शुरुआत इसकी भोपाल के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से की जाएगी।
देश में हैं करोड़ों लाइसेंस
पूरे देश में करोड़ों लोगों के लाइसेंस (DL New Rules) बने हुए हैं। अकेले मध्य प्रदेश में ही 70 लाख ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं। प्रतिवर्ष करीब 6 लाख लाइसेंस बनते हैं। इसमें बड़ी संख्या में लाइसेंस रिन्यू होने के मामले भी होते हैं। पुराने फोटो के आधार पर सही व्यक्ति की पहचान करना चुनौती बन जाता है। इसी काम को आसान बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। इससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय हो जाएगी।
लाइसेंस रिन्यू कराने की ऑनलाइन प्रक्रिया
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू (Driving Licence Renewal) करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले परिवहन के पोर्टल पर वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस को क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपना राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश चुन सकते हैं। आवेदन करने के लिए अप्लाई फॉर डीएल रिनुअल पर क्लिक करना होगा। जहां पर आपको अपना लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि दर्ज करानी होगी।
इसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसमें आवेदन पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुराना लाइसेंस शामिल है। फिर ऑनलाइन ही रिनुअल की फीस जमा हो जाएगी और आरटीओ में कागजात के वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। इसके बाद आप वहां जाकर अपना सत्यापन कर सकते हैं।




