गृह विभाग द्वारा इसके अनुपालन में प्रदेश के सभी जिलों मेंं चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किये जाने के निर्देश सभी जिलाधिकारियांे एवं पुलिस प्रभारियांे को दिये गये हैं, जिसमें शक्ति वाहिनी संस्था का भी सहयोग लिए जाने के लिए कहा गया है। साथ ही शासन द्वारा इस संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना भी इस माह के अंत तक मांगी गयी है।
प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने उक्त जानकारी देते हुए आज यहां बताया कि इन कार्यशालाओं में पुलिस विभाग के सभी थाना-प्रभारियों, पुलिस क्षेत्राधिकारियों, एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के अधिकारियों, तहसीलदार, एस0डी0एम0, जिला प्रोबेशन अधिकारी, आई0सी0पी0एस0 के नोडल अधिकारी, डी0जी0सी0 क्रिमिनल, एस0पी0ओ0, चाइल्ड लाइन व यूनिसेफ के अधिकारी, मेडिकल आफिसर्स, क्षेत्रीय एन0जी0ओ0, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुनैल जस्टिस बोर्ड आदि के सदस्यों को भी आमंत्रित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री पण्डा ने यह भी बताया कि जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सुलभ संदर्भ हेतु समेकित बाल संरक्षण योजना, बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम 2012, किशोर न्याय बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में विस्तृत विवरण भी भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि इसी कडी में पूर्व में विगत 22 जून को गोरखपुर तथा 29 जून को लखनऊ में सभी 35 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।