NO PUC No Fuel कल से लागू, इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल

HR Breaking News : (NO PUC No Fuel) 1 अक्टूबर 2026 से देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास लगता इलाके एनसीआर में वाहनों को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। आज बुधवार के दिन भी राजधानी में ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर इस नए नियम की तैयारी का असर देखने को मिला है, लेकिन Connaught Place, Baba Kharak Singh Marg, जनपथ, राजेंद्र प्लेस, आरके पुरम और मुनिरका समेत ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर जो PUC स्टेशन (PUC stations at petrol pumps) बनाए गए हैं वह आज खाली भी दिखे हैं। कई जगह ऐसा भी देखने को मिला कि पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों को इसने नियम से जुड़ी कोई जानकारी ही नहीं थी।
जब पेट्रोल पंप पर आने वाले वाहन चालकों से बातचीत की गई तो लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC News) बेहद जरूरी है लेकिन उन्हें इतना नहीं बताता की एक अक्टूबर से इसको लेकर कोई नया नियम लागू होने वाला है और यह नहीं होने पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा 1 अक्टूबर 2026 से इस नए नियम को लागू करने की घोषणा की गई है और बताया गया है कि Valid PUC न होने पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा।
PUC केंद्र पर बढ़ेगी भीड़
बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप के संचालक जयंत सिंह (Petrol pump operator) द्वारा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नया नियम लागू होने के बाद PUC केंद्र पर भीड़ ज्यादा होने की संभावना है। पेट्रोल पंप संचालक के अनुसार वाहन चालक सुविधा की वजह से अक्सर पेट्रोल पंपों पर ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Pollution Control Certificate) बनवाना पसंद करते है। वाहन मालिकों के लिए सिर्फ प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाना ही जरूरी नहीं है बल्कि उसकी वैधता (status of the PUC) जांचना भी जरूरी होगा। प्रमाण पत्र की अवधि खत्म होने पर नया प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा।
आरके पुरम (R K Puram Delhi) में मौजूद वाहन चालक द्वारा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नए नियम की जानकारी उसे सबसे पहले पेट्रोल पंप (Petrol pump viral news) पर ही सुनने को मिली और एक अन्य चालक द्वारा कहा गया है कि वह हर महीने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है लेकिन उसे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।
पेट्रोल पंपों पर की जाएगी निगरानी
पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार पेट्रोल पंप में एंट्री करने वाले वाहन की नंबर प्लेट कैमरे से स्कैन कर ली जाएगी और सिस्टम नंबर के आधार पर वाहन की जानकारी और PUC की स्थिति की जांच (Checking the status of the PUC) की जाएगी। अगर उसका प्रदूषण प्रमाण पत्र सही है तो ही वाहन को पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा नहीं तो उसे रोक दिया जाएगा।



