किराए पर दे रहे हैं मकान तो जरूर जान लें ये 5 बातें, बाद में नहीं होगा पछतावा
मकान मालिक को करवाने चाहिए ये काम
जब मकान मालिक घरों (Owners Rights) को किराए पर देते हैं तो उन्हें किरादारों के डॉक्यूमेंट का पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए और वेरिफकेशन के लिए आपको किराएदार से आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लेने होते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट का पुलिस वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो आप सुरक्षा की दृष्टि से सिक्योर हो जाते हैं
रेंट एग्रीमेंट में नियम व शर्तें का उल्लेख
अगर आप किसी को घर किराए (house rent rules) पर दे रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। जब भी रेंट एग्रीमेंट (rent agreement) बनवाएं तो हर 11 महीने का बनाएं और रेंट एग्रीमेंट में नियम (Rules in rent agreement) व शर्तें का उल्लेख करें, ताकि आपको आगे चलकर परेशानी न हो।
सिक्योरिटी अमाउंट कैसे है जरूरी
कई मकान मालिक ऐसे होतो है, जो केवल हर महीने का किराया लेकर घरों को किराए पर देते हैं, लेकिन आपको सिक्योरिटी अमाउंट (security amount kya hai) भी किराएदारों से जरूर लेना चाहिए। ये सिक्योरिटी अमाउंट जैसे कि अगर 1 से 2 महीने तक का सिक्योरिटी अमाउंट लेने से कोई किराया नहीं दे पाता है या घर खाली कर देता है, तो आपको ये सिक्योरिटी अमाउंट आर्थिक रूप से कवर करती है।
इन बातों पर भी करें खास गौर
इसके साथ ही अगर आप घर किराए पर दे रहे हैं, तो आपको घर में क्या चीजें नहीं चाहिए, वो बता देनी चाहिए। जैसे कि आप घर में नॉनवेज बना सकते हैं या नहीं, या फिर घर में कौन आ सकता या नहीं या आदि किसी जानकारी के बारे में। इसके साथ ही घर (Rules for renting a house) के सामान की टूट-फूट होने पर कौन ठीक करवाएगा इन सबके बारे में बता देना चाहिए।




