नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
इस संशोधन के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों को पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति दिए जाने के प्रावधान तैयार किए जाएंगे। इससे केवल मेडिकल कॉलेजों द्वारा गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी शिक्षा दिया जाना सुनिश्चित होगा।
सभी मेडिकल कॉलेजों द्वारा वार्षिक प्रवेश के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी लेना अनिवार्य किया जा रहा है। साथ ही तय मानदंडो पर खरे उतरने वाले कॉलेजों को पाँच साल के लिए अनुमति दिए जाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। यह संशोधन गुणवत्तापूर्ण होम्योपैथी शिक्षा सुनिश्चित करेगा जिससे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जरिए बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
पृष्ठभूमि :
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के मौजूदा प्रावधान उन वर्तमान कॉलेजों में दाखिला रोकने में केंद्र सरकार को समर्थ नहीं कर पा रहे हैं जो अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से होम्योपैथी शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। अतः संशोधन के परिणामस्वरूप मौजूदा कॉलेजों में मानक बेहतर होकर निर्धारित स्तरों तक पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही मौजूदा होम्योपैथिक कॉलेजों में भी बुनियादी ढांचे, सुविधाओं एवं श्रमबल के वही मानक सुनिश्चित हो जायेंगे, जो नए कॉलेजों के लिए आवश्यक होंगे।