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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार कार्ड मान्य

UIDAI Achieves 111 Crore Mark on Aadhaar Generation Unique Identity Covers to Over 99 Percent Adult Residents of India
उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग में भी लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने तथा वाहनों का पंजीकरण कराने में उनके पता और आयु के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड को मान्यता दे दी है। अब लोग अन्य दस्तावेजों के साथ ही आधार कार्ड को भी अपने निवास के पते एवं आयु के प्रमाण के लिए प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 में 22वां संशोधन कर दिया है।
प्रमुख सचिव, परिवहन श्री कुमार अरविन्द सिंह देव ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा लोगों के पते एवं आयु के साक्ष्य के रूप में मतदाता पहचान पत्र, पेंशन पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों का पहचान पत्र के साथ ही अब आधार कार्ड भी मान्य होंगे।

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