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उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता अधिनियम-2012 के अन्तर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुएः मुख्य सचिव एस. रामास्वामी

उत्तराखंड

देहरादून: सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता अधिनियम-2012 के अन्तर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक मुख्य सचिव एस.रामास्वामी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
बैठक में मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने सचिव, राजस्व डी.एस.गब्र्याल को निर्देश दिए कि सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम स्तर के उद्योगो की स्थापना हेतु भूमि क्रय की अनुमति जारी करने का अधिकार जनपद स्तर पर दिये जाने हेतु आदेश शीघ्र जारी कर दें। इसे जनपद स्तर में लघु स्थापना के कार्य में तेजी आयेगी। मुख्य सचिव ने भूमि क्रय अनुमति प्रक्रिया को समयबद्ध करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि एकल खिड़की एक्ट के अन्तर्गत 15 दिन में भूमि क्रय की सैद्धांतिक अनुमति का प्राविधान है, तथा एक माह में व्यवहारिक रूप से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने 103 करोड़ की लागत की घरेलू गैस आपूर्ति परियोजना के प्रकरण पर मुख्य सचिव श्री रामास्वामी ने परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए सचिव राजस्व को भगवानपुर, हरिद्वार में प्रस्तावित घरेलू कुकिंग गैस बाटलिंग प्लांट की इकाई स्थापना हेतु भूमि क्रय की अनुमति शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये, तथा इन्डस्ट्री के सी.ई.ओ. को प्रोजेक्ट का विवरण उन्हें प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने उद्योग अनुमति से संबंधित बिजली, पानी, लो.नि.वि. आदि विभागों को निर्देश दिये कि नये उद्यमियों के प्रस्तावों को एकल खिड़की के माध्यम से स्वीकृत कर लिया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव एम.एस.एम.ई. मनीषा पंवार, सचिव अमित नेगी, आर.मीनाक्षी सुन्दरम, एम.डी.सिडकुल आर.राजेश कुमार, अपर निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल उपस्थित थे।

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