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व्यापारी श्री बालमुकुन्द नायक के अपहरण की घटना का अनाावरण कर घटना में सम्मिलित 05 अभियुक्तो की गिरफतारी

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: दिनांक-08.07.2015 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को जनपद गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के सामने से व्यापारी श्री बालमुकुन्द नायक के अपहरण की घटना का अनाावरण कर घटना में सम्मिलित 05 अभियुक्तो  को गिरफतार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफतार अपराधियों का विवरणः
1. राहुल पासवान उर्फ अशोक पुत्र रामलखन निवासी ग्राम धसकी धर्मपुर पो0 कौड़ीराम थाना बाॅसगाॅव जनपद गोरखपुर। हाल पता ई.डब्लू.एस.-733ष्शास्त्रीनगर गोरखनाथ, गोरखपुर।
2. संदीप कुमार पुत्र गिरीश प्रसाद निवासी ग्राम गंगा चक पो0 रकहट थाना गगहा जनपद गोरखपुर।
3. श्रवण कुमार पाठक उर्फ बाबा पुत्र ओम प्रकाश पाठक निवासी ग्राम काजीपुर पो0 डोहरिया बाजार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर। हाल पता-शास्त्रीपुरम् झूला पार्क के सामने थाना गोरखनाथ, गोरखपुर।
4. अजय कुमार श्रीवास्तव उर्फ शिम्मू पुत्र शिब्बन लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम जिगिना पो0 शाखोपार जनपद कुशीनगर। हाल पता-राजेन्द्रनगर(पूर्वी) निकट कत्थक केन्द्र थाना गोरखनाथ गोरखपुर।
5. अनूप कुमार पुत्र श्री हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम गंगाचक पो0 रकहट थाना गगहा जनपद गोरखपुर।
बरामदगीः
1. एक हुंडई एसेंट कार नं0-यू0पी0-53 बी0एस0-6301
2. एक निसान माइक्रा कार नं0-यू0पी0-53 बीएम-3236, गलत पंजीकरण पाया गया। दोनो वाहन फर्जी कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लोन पर लिए गये हैं तथा अपहरण एवं हत्या की घटना में प्रयुक्त हुए हैं।
3. 02 अदद लैपटाप डेल एवं एच.पी.।
4. 08 अदद मोबाइल फोन।
5. भारी मात्रा में कूटरचित दस्तावेज, बैंक पास बुक, वोटर आई0डी0, अर्धनिर्मित मतदाता पहचान पत्र, फोटोग्राफ आदि जिनसे अभियुक्तगण द्वारा फर्जी लोन स्वीकृत कराये जाते थे।
6. मृतक बालमुकुन्द का बैंक पास बुक, डेविट कार्ड एवं घड़ी जो उसकी हत्या के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा रखी गयी थी।
दिनांक-02.06.2015 को रेलवे स्टेशन गोरखपुर के सामने से एक दुकान के स्वामी श्री बालमुकुन्द नायक दुकान के पास से ही संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गये थे जिसके सम्बन्ध में उनके परिजनों द्वारा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर गुमशुदगी पजींकृत करवाई गयी थी। उक्त प्रकरण में श्री बालमुकुन्द नायक के परिजनों के अनुरोध पर पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0, द्वारा प्रकरण की जाॅच/कार्यवाही हेतु श्री डा0 अरविन्द चतुर्वेदी,  अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 गोरखपुर इकाई के पुलिस उपाधीक्षक श्री विकास चन्द्र त्रिपाठी को निर्देेशित किया गया था। एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर द्वारा उक्त प्रकरण की जाॅच के क्र्रम में श्री बालमुकुन्द नायक पुत्र नर्वदेश्वर प्रसाद निवासी बोदरवार थाना कप्तानंगज जनपद कुशीनगर हाल पता सूर्यबिहार कालोनी, गोरखनाथ, गोरखपुर जिनकी रेलवे स्टेशन गोरखपुर के सामने पी0सी0ओ0/ट्रवेल्स्-टिकट बुकिंग की दुकान थी, के आस पास के सीसी टीवी कैमरों की रिर्काडिंग का अवलोकन किया गया, आस पास के सम्बन्धित व्यक्तियों एवं परिजनों से पूछताछ की गयी। सम्पूर्ण जाॅच प्रक्रिया के दौरान संदेह के घेरे में अशोक पासवान उर्फ राहुल का नाम प्रकाश में आया। इस सम्बन्ध में सूचनाओं/तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि उक्त अशोक पासवान उर्फ राहुल द्वारा फर्जी फर्म बनाकर विभिन्न बैंकों से साठगाॅठ कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से लोन स्वीकृत कराने का कार्य किया जाता है। अशोक द्वारा अपहृत श्री बालमुकुन्द नायक को भी लोन दिलवाया गया था किन्तु एक बैंक की आंतरिक जाॅच में उक्त लोन फर्जी तरीके से स्वीकृत किये जाने की बात प्रकाश में आने पर बालमुकुन्द द्वारा इसकी जिम्मदारी अशोक पासवान पर डाले जाने तथा उसके फर्जी लोन के अवैध धंधे का भण्डाफोड़ करने की धमकी दी गयी।  उक्त क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि अशोक पासवान के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर बालमुकुन्द को अपहृत कर उसकी हत्या कर शव को थाना गगहा क्षेत्र में कोठा बंधे के पास नदी में फेक दिया गया है। इस सूचना के आधार पर दिनांक-08.07.2015 को समय-13-30 बजे मुखबिर की सूचना पर छात्रसंघ चैराहा गोरखपुर के निकट उपरोक्त अभियुक्तगण को दोनों गाडि़यों से फरार होने के उपक्रम में उप निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह एवं उप निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह मय एस0टी0एफ0 टीम द्वारा घेराबन्दी कर गिरफ्तार करते हुए उपरोक्त बदामदगी की गयी है।
अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उनके द्वारा फर्जी आई0डी0, एफ0डी0, के माध्यम से फर्जी तरीके से विभिन्न बैंकों से लोन स्वीकृत कराने का का धंधा कई वर्षो से किया जा रहा है। श्रीबालमुकुन्द को भी इसी प्रकार लोन दिलवाया गया था किन्तु बैंक की जाॅच में पकड़े जाने पर अपना भेद खुलने के डर से उसे अपहृत कर उसकी हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनायी थी। योजना के अनुसार अभियुक्तगण द्वारा दिनांक-2.06.2015 की सायं रेलवे स्टेशन के पास से ही बालमुकुन्द नायक को अपहृत कर गाड़ी में बैठाकर पैडलेगंज चैराहा से नौसढ़ के बीच में गला दबा कर अचेत कर दिया गया और उसे लेकर वे थाना गगहा क्षेत्रान्र्तगत कोठा-रकहट बंधे पर पहुॅचे जहाॅ पुनः गला कसकर उसकी मौत का इत्मीनान कर लेने के बाद एक बोरे में भरकर उसमें पत्थर डालकर बोरे को सिलकर राप्ती नदी में डाल दिया गया। गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्तगण को साथ लेकर एस0टी0एफ0 टीम उनके बताये कोठा रकहट बंधे पर पहुॅचकर थाना गगहा पुलिस को साथ लेकर स्थानीय मल्लाहों/मछुआरों की मदद से श्री बालमुकुन्द के शव की तलाश की गयी किन्तु मौसम खराब होने के कारण तथा नदी में पानी बढ़ जाने के कारण अब तक शव की बरामदगी नहीं हो सकी है जिसकी तलाश जारी है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण को थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर दाखिल कर उनके विरूद्ध मु0अ0सं0-430/2015 धारा-419/420/467/468/471/474 भा0द0वि0 पंजीकृत करवाया गया है। श्री बालमुकुन्द के अपहरण के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पर पूर्व से मु0अ0सं0-422/2015 धारा-364 भा0द0वि0 पंजीकृत है जिसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा की जा रही है।

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