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पशुओं को अनावश्यक दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता (स्वान प्रजनन और विपणन) निवारण नियम, 2016 की प्रारूप अधिसूचना पर सुझाव आमंत्रित किए

To liberate animals from unnecessary pain Prevention of Cruelty to Animals Environment Ministry rules
देश-विदेशसेहत

नई दिल्ली: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पशु क्रूरता (स्वान प्रजनन और विपणन) निवारण नियम, 2016 की प्रारूप अधिसूचना पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय सार्वजनिक जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रस्तावित मसौदा नियम अधिसूचित करेगा। कोई भी इच्छुक व्यक्ति नियमों के प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर केन्द्र सरकार को प्रारूप के लिए अपने लिखित सुझाव दिए गए पते पर भेज सकता है, जो इस प्रकार है- उप सचिव, पशु कल्याण प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।

      मीडियाकर्मियों से बात करते हुए आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री अनिल माधव दवे ने कहा कि अब तक देश में स्वान के प्रजनन, बिक्री और खरीद पर कोई नियम नहीं थे। मंत्री महोदय ने उम्मीद जताई कि स्वान की खरीद और बिक्री को ऑनलाइन बना दिया जाएगा। 

नियमों का उद्देश्य:

      नियमों का उद्देश्य स्वान प्रजनकों और उनके विपणकों को जवाबदेह बनाना और इस प्रक्रिया में किसी भी क्रूरता की सजा से बचाना है। इसमें प्रजनकों और प्रतिष्ठानों के अनिवार्य पंजीकरण से संबधित कोई विशेष नियम या दिशा- निर्देश भी नहीं हैं। स्वान के प्रजनन और उनके विपणन व्यापार नियमों में भी तेजी से विकास किया जाएगा।

प्रक्रिया: प्रस्तावित नियमों का वर्णन इस प्रकार है: –

  1. सभी स्वान प्रजनकों और स्वान प्रजनन प्रतिष्ठानों को संबंधित राज्य सरकारों के राज्य पशु कल्याण बोर्ड के साथ खुद को अनिवार्य रुप से पंजीकृत कराना होगा।
  2. बिक्री के लिए प्रजनन आवश्यकताओं / शर्तों को परिभाषित किया गया है।

    III.            प्रजनकों और प्रजनन प्रतिष्ठानों के लिए इस्तेमाल होने वाली आवश्यकताओं या स्वान के रहन-सहन, जैसे स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें, स्वान की ब्रिकी, प्रजनन आदि के बारे में नियमों और शर्तों को परिभाषित किया गया है।

  1. राज्य बोर्ड द्वारा अधिकृत एक निरीक्षक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकते हैं।
  2. स्वान प्रजनकों के लिए यह अनिवार्य है कि वह नर और मादा स्वान के नस्लों, ब्रिकी, खरीद, मौत की संख्या, पुनर्वास आदि का समुचित रिकॉर्ड बनाए रखें।
  3. हर स्वान प्रजनक को प्रतिवर्ष स्वान की ब्रिकी, व्यापार या अन्य जानकारी की वार्षिक रिपोर्ट राज्य बोर्ड को प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें।

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