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स्वाइन फ्लू की औषधियाँ उपलब्ध कराने हेतु लाइसेंस तत्काल निर्गत किये जायें

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वाइन फ्लू से ग्रसित सभी मरीजों के समय से इलाज के लिए औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये फार्म 20 एफ एवं 20 जी पर शिड्यूल एक्स के लाइसेंस तत्काल जारी करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिये फार्म 20बी एवं 21बी के थोक औषधि विक्रेताओं तथा फार्म 20/21 के फुटकर विक्रेताओं में से इच्छुक विक्रेताओं से नियमानुसार आवेदन प्राप्त कर शीघ्र लाइसेंस निर्गत करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

यह जानकारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री बादल चटर्जी ने देते हुए बताया कि स्वाइन फ्लू की रोकथाम एवं इलाज में उपयोगी औषधियाँ, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1940 के शिड्यूल एक्स में आती हैं, जिनके क्रय के लिये फार्म 20 एफ तथा 20 जी0 पर पृथक लाइसेंस अनिवार्य है। प्रदेश में इस प्रकार के लाइसेंसधारकों की संख्या कम है। अतः प्रदेश में स्वाइन फ्लू की औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सभी सहायक आयुक्त (औषधि) एवं औषधि निरीक्षक को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने जनपद में औषधि के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर फार्म 20 एवं 20 जी के तत्काल लाइसेंस जारी करें। उन्हें यह भी निर्देश दिये गये हैं कि समस्त शिड्यूल एक्स की औषधियों के लाइसेंसधारक, निर्माता कम्पनियों से स्थानीय मांग के अनुरूप स्वाइन फ्लू की औषधियाँ प्राप्त कर विक्रय करायें। यदि आपूर्ति में कोई कठिनाई आ रही हो तो अधिकारी स्वयं निर्माता के डीपो/वितरक से सम्पर्क स्थापित कर औषधियों का वितरण सुनिश्चित करायें। साथ ही इसकी सूचना कार्यालय आयुक्त को भी उपलब्ध करायें।

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