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10 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट निरीक्षण से मुक्त

उत्तर प्रदेशप्रौद्योगिकी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति-2018 के तहत स्थापित हेरिटेज होटल की छतों पर नेट मीटरिंग प्रणाली पर स्थापित ग्रिड संयोजित रुफटाॅप सोलर पावर प्लांट को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार द्वारा इस संबंध में आवश्यक शासनादेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि हेरिटेज होटल की छतों पर ग्रिड संयोजित रुफटाॅप सोलर पावर प्लांट उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर सूचित किये गए रेगूलेशन के अधीन स्थापित किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 10 किलोवाट क्षमता तक ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लांटों को राज्य विद्युत निरीक्षक के निरीक्षण से मुक्त रखा गया है।

श्री आलोक कुमार ने बताया कि रुफटाॅप सोलर पैनल के माडयूल स्ट्रक्चर की ऊंचाई को भवन की कुल ऊंचाई, जो कि बिल्डिंग बायलाॅज के अतंर्गत अनुमन्य हो, के अतिरिक्त आगणित नहीं हैं, की जाएगी। ग्रिड सोलर रुफटाॅप पावर प्लांट की स्थापना की स्थिति में निर्माण के बारे में कोई अतिरिक्त अनुमति स्थानीय प्राधिकरण/निकाय से लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2017 के अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

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