देश-विदेश by admin0 Share नई दिल्ली: भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 की धारा 3 के साथ पठित अनुच्छेद की धारा-1 की उपधारा (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने मनोनीत सदस्य की रिक्ति भरने के लिए श्रीमती रूपा गांगुली को राज्यसभा में मनोनीत किया है।