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प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान की सुविधा

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मल्टी प्लेक्स छविगृहों को खोलने हेतु 03 जनवरी 2011 को जारी शासनादेश द्वारा प्रोत्साहन योजना जारी की गयी है। जिसके अन्तर्गत नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 75 प्रतिशत एवं चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 100 प्रतिशत और चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है।

मनोरंजन कर विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 को जारी शासनादेश के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गयी है कि तत्संबंधी पूर्व शासनादेश दिनांक 27.09.2005 की योजना के अन्तर्गत ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृह जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सिनेमा का निर्माण करके निर्धारित अवधि 31 मार्च, 2011 के बाद लाईसेंस प्राप्त किया गया हो और उन्हें उक्त शासनादेश में अनुमन्य अनुदान का लाभ प्राप्त न हो पाया हो ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों को भविष्य में विभागीय राजस्व तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होने के दृष्टिगत शासनादेश 27.09.2005 के सभी प्रतिबन्धों का पालन करने पर शासनादेश दिनांक 03.01.2011 में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्न अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित अनुदानः- प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान, तृतीय वर्ष व चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन का 50 प्रतिशत अनुदान और छठा वर्ष एवं आगे पूर्ण कर देयता।
मनोरंजनकर विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों में जिन्होंने शासनादेश दिनांक 27.09.2005 की योजना से प्रभावित होकर उ0प्र0 चलचित्र नियमावली-1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाईसेंस दिनांक 31.03.2011 तक प्राप्त न कर सके हों और जो दिनांक 31.03.2016 तक प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं को उपरोक्तानुसार अनुदान का लाभ इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि सिनेमा स्वामी द्वारा शासनादेश दिनांक 27.09.2005 के सभी प्रतिबन्धों का पालन किया गया हो तथा नियमानुसार शासनादेश के अधीन निर्माण की पूर्वानुमति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर ली गयी हो।

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