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मण्डी परिषद को धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

उत्तर प्रदेशकृषि संबंधित

लखनऊ: प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016-17 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश मण्डी परिषद को दिये गये हैं।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी धान क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख-सुविधा के लिए मण्डी समिति द्वारा पेयजल, बाल्टी, लोटा, गिलास, मिट्टी के मटके तथा वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही किसानों के लिए शामियाना, तख्त पर्याप्त मात्रा में दरी, उपयुक्त किस्म के छन्ने एवं पंखे, दो इलेक्ट्रानिक कांटे प्रत्येक क्रय केन्द्र पर लगाए जाएंगे। धान की नमीं की जांच के लिए नमी मापक यन्त्र, प्रकाश के लिए पेट्रोमैक्स, किसानों के धान की सुरक्षा हेतु त्रिपाल आदि की व्यवस्था भी मण्डी परिषद द्वारा की जाएगी।
मण्डी परिषद द्वारा उपलब्ध पाॅवर ड्रायर की सूची खाद्य आयुक्त को उपलब्ध करायी जाएगी। खाद्य आयुक्त आवश्यकतानुसार केन्द्रों पर इसे सुलभ कराने की व्यवस्था करेंगे। क्रय केन्द्रों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर छोटे-छोटे पाॅवर ड्रायर किराये पर लिए जा सकते हैं। किराये का समायोजन देय मण्डी शुल्क से कर लिया जाय।
मण्डी यार्डों में स्थापित धान क्रय केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं मण्डी परिषद द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएंगी। क्रय केन्द्रों पर यदि मण्डी समिति इन व्यवस्थाओं को नहीं कर पाती हैं, तो धान क्रय एजेन्सियां यह व्यवस्थाएं स्वयं करेंगी तथा इन पर व्यय हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति पूरे जनपद में धान खरीद पर देय मण्डी शुल्क से की जाएगी।
खाद्य रसद विभाग द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि समस्त धान खरीद के लिए लगी एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों पर धान की उतराई, छनाई एवं सफाई का खर्च किसानों से नहीं लिया जाएगा। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डी परिषद द्वारा की जाएगी। व्यय का निर्धारण मण्डी परिषद द्वारा सर्वे कराकर वास्तविक आंकलन के आधार पर किया जायेगा।
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा मण्डी परिषद को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक धान क्रय केन्द्र हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार की व्यवस्था सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा टेण्डर के आधार पर की जाएगी। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कास्टशीट के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
क्रय केन्द्रों पर बाँट एवं मापों का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होगा। समस्त क्रय केन्द्रों एवं भण्डार डिपों पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सही बांट तथा माप का प्रयोग किया गया है। सही तौलाई की जा रही है तथा बांट-माप के उपकरण बांट एवं माप विभाग से सत्यापित कराये गए हैं।

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