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ईपीएफ के केंद्रीय ट्रस्‍टी बोर्ड की 222वीं बैठक में कई प्रमुख निर्णय लिए गए

देश-विदेश

नई दिल्ली: ईपीएफ के केंद्रीय ट्रस्‍टी बोर्ड की 222वीं बैठक का आयोजन कल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्‍यक्षता में नई दिल्‍ली में हुआ।

केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफ योजना में 68एचएच, 1952 को अंतर्वेशित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जिसमें किसी सदस्‍य को फंड से अग्रिम का प्रावधान है, जो लगातार एक महीने से कम की नियमित अवधि तक रोजगार में नहीं रहा है। इस प्रस्‍ताव के तहत कोई सदस्‍य कुल फंड (कर्मचारी एवं नियोक्‍ता के अंश समेत) के 75 प्रतिशत तक लाभ उठा सकता है जो उस वक्‍त उस सदस्‍य के पास ब्‍याज के साथ है।

बोर्ड ने एक्‍सचेंज ट्रेडेड फंडों ( एसबीआई एमएफ, यूटीआई एमएफ, सीपीएसई, भारत 22) में 47,431.24 करोड़ रुपये के निवेश एवं ईटीएफ निवेशों पर अनुमानित रिटर्न, जो अगस्‍त 2015 से 31 मई 2018 की अवधि के दौरान 16;07 प्रतिशत रहा।

 केंद्रीय बोर्ड ने एक वर्ष की अवधि अर्थात 30.06.2019 तक के लिए ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश के लिए ईटीएफ मैन्‍यूफैक्‍चरर के रूप में एसबीआई एमएफ एवं यूटीआई एमएफ को जारी रखने के प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया। केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2016-17 के लिए लेखा परीक्षण रिपोर्ट के साथ समेकित वार्षिक लेखा पर विचार किया एवं अंगीकृत किया।

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