नई दिल्ली: संचार मंत्रालय ने ग्लोबल मैनेजमेंट डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम जनरल ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट (जीएमडीएसएस- जीओसी) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन करने की अवधि तीन महीने से बढ़ाकर छह महीने कर दिया है। इस संबंध में 04 अक्टूबर, 2016 को अधिसूचना संख्या जीएसआर-186 जारी की गई। इससे अधिकारियों को जीएमडीएसएस-जीओसी लाइसेंस नवीकरण के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा और भविष्य में बिना किसी विलंब के जहाज पर जा सकेंगे।
निगरानी के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन मानक के अनुसार नॉटिकल ग्रेड के सभी ऑफिसरों के लिए संचार मंत्रालय द्वारा जारी वैध जीएमडीएसएस-जीओसी लाइसेंस आवश्यक है ताकि वे मर्चेंट जहाजों पर संचार तथा जीएमडीएसएस उपकरणों का संचालन कर सकें।
यह प्रमाण पत्र दस वर्षों के लिए वैध होता है और उसके बाद प्रत्येक पांच वर्ष पर इसका नवीकरण कराना होता है।
वर्तमान नियमों के अनुसार भारतीय मर्चेंट नेवी के नेविगेटिव ऑफिसर लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही नवीकरण का आवेदन कर सकते है, जबकि एक ऑफिसर/नाविक के लिए छह से आठ महीने का काम करने का करार होता है। इसलिए उन्हें कठिनाईयां झेलनी पड़ती थीं और जहाज पर जाने में विलंब होता था। शिपिंग मंत्रालय ने संचार मंत्रालय से लाइसेंस नवीकरण अवधि छह महीने बढ़ाने का अनुरोध किया था।