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जे0जे0 एक्ट-2000 के अन्तर्गत संचालित संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी के पदों को तत्काल भरने के निर्देश

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: न्यायालय द्वारा जे0जे0 एक्ट-2000 के अन्तर्गत संचालित संरक्षण गृहों/बाल गृहों जैसी संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन ने ललितपुर, मुजफ्फरनगर, देवरिया, आगरा, फर्रूखाबाद, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर नगर, फैजाबाद, इटावा तथा वाराणसी के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं

कि राज्य सरकार की सामान्य नीति के अनुसार समूह ‘घ‘ के रिक्त पदों पर केवल आउटसोर्सिंग के आधार पर ही चयन किया जाए। शासन ने यह भी निर्देश दिए है कि समूह ‘घ‘ के रिक्त पदों पर पारदर्शी, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापरक चयन की नियमानुसार कार्यवाही संस्था में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्राथमिकता के आधार पर 15 दिन के अन्दर पूर्ण कर शासन को अवगत करायें। इन पदों पर चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
प्रमुख सचिव महिला कल्याण श्रीमती रेणुका कुमार ने इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए हैं। इन जिलांे में कार्यरत संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी के कुल 66 पद रिक्त हैं, जिन पर चयन किया जाना है।

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